महासमुंद में यात्री बसों की सघन जांच, 19 बसों पर कार्रवाई
नियमों का उल्लंघन करने पर 6,600 रुपए का शमन शुल्क वसूला, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त
महासमुंद, 26 अक्टूबर 2026। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों की सघन जांच की गई। परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रतीक शुक्ला के नेतृत्व में विभागीय कर्मचारियों ने महासमुंद के रायपुर रोड पर यात्री बसों की आकस्मिक जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 19 बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 6,600 रुपए का शमन शुल्क वसूल किया गया।
फिटनेस, परमिट और बीमा दस्तावेजों की जांच
जांच अभियान के दौरान यात्री बसों में सुरक्षा के निर्धारित मानकों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध परमिट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की। इसके साथ ही बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजामों का भी जायजा लिया गया।
जांच के दौरान कुल 19 यात्री बसों में विभिन्न प्रकार की कमियां और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। विभागीय टीम ने मौके पर ही संबंधित बसों से 6,600 रुपए का शमन शुल्क वसूल किया।
यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं
जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रतीक शुक्ला ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बसों में फिटनेस, परमिट और बीमा जैसे अनिवार्य दस्तावेजों का अभाव गंभीर लापरवाही है। उन्होंने वाहन मालिकों और चालकों को सभी आवश्यक दस्तावेज दुरुस्त रखने तथा यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की समझाइश दी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में भी यात्री बसों की जांच जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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