ठंडी बीयर नहीं मिलने पर शराब दुकान में बवाल! सेल्समैन से मारपीट, सुपरवाइजर को भी पीटा
चार युवकों पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप, सेल्समैन के सिर और हाथ में आई चोट; बसना थाने में FIR दर्ज
बसना। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चनाट स्थित देशी कंपोजिट मदिरा दुकान में बीयर ठंडी नहीं होने की बात पर विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। दुकान में काम करने वाले सेल्समैन ने चार युवकों पर गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने का आरोप लगाया है। बीच-बचाव करने पहुंचे सुपरवाइजर के साथ भी मारपीट किए जाने की शिकायत की गई है। मामले में बसना पुलिस ने चार आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
बीयर गर्म होने की बात पर शुरू हुआ विवाद
पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, बसना वार्ड क्रमांक 5 निवासी 23 वर्षीय कमलेश धृतलहरे ग्राम चनाट स्थित देशी कंपोजिट मदिरा दुकान में सेल्समैन के रूप में काम करता है। आरोप है कि 25 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे ग्राम बिलखंड के विद्या सागर, विजय भोई, सुरेन्द्र चौहान और जगदीश चौहान दुकान पहुंचे और बीयर मांगी।
सेल्समैन ने उन्हें बीयर की बोतल दी, जिसके बाद चारों ने बीयर ठंडी नहीं होने और गर्म बीयर बेचने की बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद चारों ने एकजुट होकर उसके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की।
सिर और हाथ में चोट, खून निकलने का आरोप
कमलेश धृतलहरे ने अपनी शिकायत में बताया कि कथित मारपीट के दौरान उसके सिर, बाएं हाथ और कपाल के पास चोटें आईं तथा खून निकलने लगा। दुकान में हुई इस घटना से वहां विवाद की स्थिति बन गई।
शिकायत के मुताबिक, सेल्समैन के साथ मारपीट होते देख दुकान के सुपरवाइजर दिनेश डडसेना बीच-बचाव करने पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी गाली-गलौज और मारपीट की।
बीच-बचाव करने पहुंचे सुपरवाइजर को भी नहीं बख्शा !
शिकायतकर्ता के अनुसार, विवाद शांत कराने की कोशिश करने वाले सुपरवाइजर को भी आरोपियों ने निशाना बनाया। घटना के दौरान मौजूद दिनेश डडसेना, कुंजन पटेल के पिता और अन्य लोगों को प्रत्यक्षदर्शी बताया गया है। पुलिस जांच में इन गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्य मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
चार आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज
प्राप्त एफआईआर विवरण के अनुसार, कमलेश धृतलहरे की शिकायत पर थाना बसना में 25 अक्टूबर 2026 की रात 11 बजे अपराध क्रमांक 0593/2026 दर्ज किया गया। मामले में विद्या सागर, विजय भोई, सुरेन्द्र चौहान और जगदीश चौहान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296, 3(5) एवं 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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