पति, सास और दो ननदों पर महिला से मारपीट का आरोप, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत
तलाक प्रकरण को लेकर पहले से चल रहा है विवाद, हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला; बसना थाने में चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
बसना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के ग्राम नरसिंगपुर में पारिवारिक विवाद के दौरान एक महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति, सास और दो ननदों पर अश्लील गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
दुकान जाने के दौरान हुआ विवाद
पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के अनुसार, घटना 22 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 7 बजे की है। ग्राम नरसिंगपुर निवासी महिला अपने बेटे के साथ सामान खरीदने दुकान जा रही थी। इसी दौरान जब वह अपने पति दिवाकर बारिक के घर के सामने पहुंची, तो उसकी बड़ी ननद सविता साहू ने कथित तौर पर उसे अपने भाई के बनाए घर में रहने की बात कहकर गाली-गलौज शुरू कर दी।
महिला के अनुसार, जब उसने इसका विरोध किया, तो आवाज सुनकर उसका पति दिवाकर बारिक, दूसरी ननद सुनिता प्रधान और सास भूमिसुता बारिक भी घर से बाहर आ गए। आरोप है कि चारों ने एक राय होकर उसके साथ अश्लील गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
डंडे, लात और चप्पल से मारने का आरोप
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि विवाद के दौरान उसके पति ने पास में रखे डंडे और लात से मारपीट की, जबकि सास ने हाथ से मारा। वहीं, दोनों ननदों पर चप्पल से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।
महिला के मुताबिक, इस घटना में उसके बाएं हाथ, सिर, पीठ और दाहिने पैर में चोट आई है तथा दर्द हो रहा है। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने चाचा हेम कुमार साहू, निवासी चोरभट्ठी, को मोबाइल के माध्यम से भी दी।
तलाक प्रकरण को लेकर पहले से विवाद
FIR में दर्ज शिकायत के अनुसार, महिला और उसके पति के बीच विवाह विच्छेद का मामला पारिवारिक न्यायालय महासमुंद में चल चुका है। वहां पारित आदेश को चुनौती देते हुए महिला ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जो फिलहाल विचाराधीन बताई गई है। महिला अपने बेटे सौर्य बारिक और बेटी संस्कृति बारिक के साथ गांव के दूसरे मकान में रह रही है।
चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
बसना थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति दिवाकर बारिक, सविता साहू, सुनिता प्रधान और भूमिसुता बारिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत FIR क्रमांक 0585/2026 दर्ज की है। घटना ग्राम नरसिंगपुर में आरोपी के घर के सामने की बताई गई है।

Social Plugin