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Crime News Mahasamund : गुटखा खा कर थूकने से विवाद, बसना थाना में पिता -पुत्र के खिलाफ अपराध दर्ज

 


पानी टंकी में गुटखा खा कर थूकने से मना करने पर विवाद, पिता-पुत्र पर मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप

बसना/महासमुंद, 2 अक्टूबर 2026। ग्राम बाराडोली में सार्वजनिक पानी की टंकी में गुटखा खा कर थूकने से मना करने को लेकर विवाद बढ़ने का मामला सामने आया है। प्रेमलाल चौहान  ने राधेश्याम डडसेना और उसके पुत्र राकेश डडसेना पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में बसना थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता प्रेमलाल चौहान ने बताया कि 30 सितंबर 2026 को राकेश डडसेना गांव की सार्वजनिक पानी की टंकी के पास गुटखा खाकर थूक रहा था। जिसे  शिकायतकर्ता प्रेमलाल चौहान ने उसे सार्वजनिक स्थान पर थूकने से मना किया। आरोप है कि इस बात को लेकर राकेश डडसेना ने उसके साथ मां-बहन को लेकर अश्लील गाली-गलौज की।

प्रेमलाल चौहान के मुताबिक, अगले दिन 1 अक्टूबर 2026 को वह इसी घटना की जानकारी राकेश डडसेना के पिता राधेश्याम डडसेना को देने उनके घर पहुंचा। FIR में आरोप लगाया गया है कि घर के बाहर राधेश्याम डडसेना और उसका पुत्र राकेश डडसेना दोनों शिकायतकर्ता प्रेमलाल चौहान के पास आए और बातचीत के दौरान उसके साथ गाली-गलौज करने लगे।

शिकायत के अनुसार विवाद के दौरान दोनों आरोपियों ने प्रेमलाल चौहान के साथ हाथ-मुक्के से मारपीट की। FIR में यह भी आरोप है कि राकेश डडसेना ने  प्रेमलाल चौहान को पकड़ लिया और इसी दौरान राधेश्याम डडसेना ने लोहे की रॉड से उस पर हमला किया। इस घटना में  प्रेमलाल चौहान के बाएं पैर में घुटने के नीचे चोट लगने और खून निकलने की बात प्राथमिकी में दर्ज है।

बीच-बचाव करने पहुंचे ग्रामीण से भी गाली-गलौज का आरोप
FIR में शिकायतकर्ता प्रेमलाल चौहान ने बताया है कि मारपीट के दौरान उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के सुशांत जगत मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने का प्रयास किया। तभी आरोपियों ने सुशांत जगत के साथ भी गाली-गलौज की। इसके बाद दोनों आरोपी अपने घर के अंदर चले गए।

शिकायतकर्ता प्रेमलाल चौहान ने पुलिस को बताया कि घटना को सुशांत जगत सहित गांव के अन्य लोगों ने देखा और सुना है।
 
बसना थाने में दर्ज हुआ मामला
घटना की सूचना 1 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:07 बजे बसना थाना में दर्ज की गई। FIR के अनुसार घटना उसी दिन सुबह करीब 9:30 बजे ग्राम बाराडोली में आरोपी के घर के सामने आम गली में हुई। 

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। FIR में मामले की जांच की जा रही है। 

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