बाथरूम जाने की मजबूरी बनी विवाद की वजह ! बुजुर्ग सास के बाल पकड़कर मारपीट, बचाने आए ससुर को भी पीटा
बसना के नरसिंगपुर में पारिवारिक विवाद गरमाया, बहू पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप; पुलिस ने दर्ज की FIR
बसना। घर जर्जर, बाथरूम की सुविधा नहीं और उम्र का तकाजा… इसी मजबूरी के चलते बेटे के बनाए मकान में पहुंचे बुजुर्ग दंपती के साथ विवाद होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि घर में आने की बात पर बेटे की तलाकशुदा पत्नी ने बुजुर्ग सास के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पत्नी को बचाने पहुंचे ससुर भी कथित मारपीट की चपेट में आ गए। मामला महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के ग्राम नरसिंगपुर का है।
घर में घुसते ही विवाद, गाली-गलौज के बाद मारपीट का आरोप
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, ग्राम नरसिंगपुर निवासी भूमिसुता बारीक अपने पति गोसाई बारीक और बेटे दिवाकर बारीक के साथ रहती हैं। उनका मकान मिट्टी का है और जर्जर हो चुका है। घर में बाथरूम नहीं होने के कारण 15 अक्टूबर की सुबह करीब 10 से 10:30 बजे बुजुर्ग दंपती अपने बेटे के बनाए मकान में पहुंचे थे। इस मकान में उनके बेटे की तलाकशुदा पत्नी सुवर्ण बारीक रहती है।
शिकायत में आरोप है कि सुवर्ण ने उनके वहां आने पर आपत्ति जताई और अश्लील गाली-गलौज करने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि कथित तौर पर बुजुर्ग महिला के बाल पकड़कर हाथ और थप्पड़ों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। महिला को धक्का देकर दूर कर दिया गया। इससे उनके बाएं पैर, घुटने, दाहिने हाथ और पीठ में चोट लगने तथा दर्द होने की बात कही गई है।
पत्नी को बचाने पहुंचे ससुर, उनके साथ भी मारपीट का आरोप
बुजुर्ग पत्नी के साथ मारपीट होते देख गोसाई बारीक बीच-बचाव करने पहुंचे। शिकायत के अनुसार, इस दौरान उनके साथ भी गाली-गलौज की गई और हाथों व लात से मारपीट की गई। घटना में उनके दोनों पैरों, घुटनों और पीठ में चोट आने की बात कही गई है।
गांव के व्यक्ति ने किया बीच-बचाव
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि गांव के प्रमोद बारीक ने घटना को देखा-सुना और बीच-बचाव कर बुजुर्ग दंपती को उठाया। इसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
बसना थाने में तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज
एफआईआर के अनुसार, बसना पुलिस ने 15 अक्टूबर 2026 को शाम 4:36 बजे मौखिक सूचना के आधार पर अपराध क्रमांक 573/2026 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296 और 351(2) का उल्लेख है।अब इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है ।

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