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कीर्तन देखने निकला युवक बना निशाना! पांच लोगों पर टूट पड़ने का आरोप, सिर पर कड़े से किया ताबड़तोड़ वार
महासमुंद में पुरानी कहासुनी ने लिया हिंसक रूप! गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंचा, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप
सांकरा। गांव में कीर्तन का माहौल था, युवक अपने दोस्त के साथ कार्यक्रम देखने निकला था, लेकिन रास्ते में ऐसा विवाद हुआ कि मामला थाने तक पहुंच गया। महासमुंद जिले के सांकरा थाना क्षेत्र के ग्राम परसवानी में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता किरण कुमार प्रधान ने पांच लोगों पर गाली-गलौज, मारपीट, सिर पर कड़े से वार करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं।
पुरानी कहासुनी ने पकड़ा तूल
पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, 16 अक्टूबर 2026 की रात करीब 9 बजे किरण कुमार प्रधान अपने दोस्त सौरभ प्रधान के साथ गांव में आयोजित कीर्तन कार्यक्रम देखने सोसायटी की ओर जा रहा था। जैसे ही दोनों मनोज नायक के घर के सामने गली में पहुंचे, वहां पुरूषोत्तम खड़िया, प्रभु खड़िया, कमल बरिहा, नितेश निषाद और मिलन मौजूद थे।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुछ समय पहले पुरूषोत्तम खड़िया गांव की गली में गाली-गलौज कर रहा था। किरण ने उसे ऐसा करने से मना किया था, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। आरोप है कि इसी पुरानी बात को लेकर उस रात विवाद फिर भड़क उठा।
पांच लोगों पर घेरकर पीटने का आरोप
किरण के अनुसार, आरोपियों ने उसके साथ अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उसने इसका विरोध किया, तो पांचों ने कथित तौर पर मिलकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान पुरूषोत्तम खड़िया ने हाथ में पहने कड़े से किरण के सिर पर वार कर दिया।
पीड़ित का कहना है कि इस मारपीट में उसके सिर और चेहरे पर चोटें आईं। घटना के दौरान जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप भी शिकायत में लगाया गया है।
दोस्त बताया प्रत्यक्षदर्शी
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि घटना के समय उसका दोस्त सौरभ प्रधान मौके पर मौजूद था और उसने पूरी घटना देखी-सुनी। किरण ने घटना के बारे में अपने पिता को भी जानकारी दी और बाद में पुलिस थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की।
चार धाराओं में FIR, जांच पर टिकी नजरें
सांकरा पुलिस थाने में 17 अक्टूबर 2026 को एफआईआर क्रमांक 0178 दर्ज की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 115(2), 191(2), 296 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है ।

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