बलौदाबाजार में दबंगई का आरोप! पूर्व सरपंच प्रतिनिधि से मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी; चार लोगों पर FIR
बलौदाबाजार। गांव में सीसी रोड और नाला निर्माण के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया। ग्राम बिटकुली में शासकीय निर्माण कार्य के दौरान गाली-गलौज, मारपीट और काम रुकवाने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता संदीप मनहरे, जो गांव के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि बताए गए हैं, ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
निर्माण कार्य के दौरान शुरू हुआ विवाद
एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 12 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 10 बजे ग्राम बिटकुली के बाजार चौक नाले के पास पाइप पुल लगाने के लिए जेसीबी से खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान मनी खरे वहां पहुंचे और जमीन को लेकर विवाद करने लगे।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि मनी खरे ने कथित तौर पर अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर उनके भाई भी मौके पर पहुंच गए और मारपीट की गई।
चार लोगों पर मारपीट का आरोप
शिकायत में सोनू खरे उर्फ शिवचरण खरे, मनी खरे, उभे खरे और लक्ष्मीनारायण खरे के नाम दर्ज हैं। संदीप मनहरे ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने हाथ-मुक्कों और लात से उनके साथ मारपीट की। शिकायत के अनुसार, हेमंत कोशले के साथ भी गाली-गलौज की गई और शासकीय निर्माण कार्य बंद करा दिया गया।
एक दिन पहले चाकू दिखाकर धमकाने का भी दावा
शिकायत में एक अन्य गंभीर आरोप भी लगाया गया है। संदीप मनहरे के अनुसार, 11 अक्टूबर को बाजार चौक पर सीसी रोड निर्माण कार्य के दौरान सोनू खरे उर्फ शिवचरण खरे ने कथित तौर पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति गांव में आए दिन विवाद करता है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस जांच के निष्कर्ष उपलब्ध नहीं हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के रूप में इन लोगों के नाम
शिकायत में वेद प्रकाश मनहरे, रवि चेलक, मुकेश साहू और जेसीबी चालक को घटना के संबंध में देखने-सुनने वाले गवाह बताया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि मनरेगा कार्य के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया।
BNS की धाराओं में मामला दर्ज
सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में 12 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3:58 बजे एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है।

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