सांकरा में गौवंश तस्करी का मामला ! 12 गाय-बैल और बछड़ों को हांकते हुए ले जाने का आरोप, एक आरोपी फरार
सांकरा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में गौवंश को कथित रूप से क्रूरता पूर्वक हांकते हुए ओडिशा की ओर ले जाने का मामला सामने आया है। सांकरा के संत अन्ना चौक के पास 12 गाय-बैल और बछड़ों को ले जा रहे दो व्यक्तियों को देखकर स्थानीय युवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान एक व्यक्ति मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे को रोककर पुलिस को सूचना दी गई। मामले में सांकरा पुलिस ने छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।
12 गौवंश को लेकर जा रहे थे दो व्यक्ति, रास्ते में रोका
एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 13 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे हिमांशु प्रधान को फोन के जरिए सूचना मिली कि दो व्यक्ति ग्राम झग्रेनडीह से सांकरा के रास्ते होते हुए गाय-बैल को हांककर ओडिशा की ओर ले जा रहे हैं। शिकायत में पशुओं के साथ मारपीट करते हुए उन्हें ले जाने और कत्लखाने की ओर ले जाने की आशंका जताई गई है।
सूचना मिलने पर हिमांशु प्रधान अपने दोस्तों डिगेश यादव और मोहित साहू के साथ सांकरा के संत अन्ना चौक पहुंचे। कुछ देर बाद उन्हें दो व्यक्ति पशुओं को हांकते हुए आते दिखाई दिए। शिकायत के अनुसार, युवकों को देखकर एक व्यक्ति भाग गया, जबकि दूसरे को रोक लिया गया।
एक पकड़ा गया, दूसरा फरार होने का आरोप
शिकायत में रोके गए व्यक्ति की पहचान सुरेन्द्र साहू, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी छुवालीपतेरा, थाना सांकरा के रूप में बताई गई है। वहीं, फरार व्यक्ति का नाम ऋषि चौहान बताया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सुरेन्द्र साहू ने दूसरे व्यक्ति की पहचान ऋषि चौहान के रूप में बताई।
तीन गाय, छह बैल और तीन बछड़े शामिल
पुलिस रिकॉर्ड में कुल 12 पशुओं का उल्लेख है। इनमें तीन गाय, छह बैल और तीन बछड़े शामिल हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 36 हजार रुपये दर्ज की गई है।
पशु संरक्षण अधिनियम के तहत FIR
सांकरा थाने में 13 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3:34 बजे एफआईआर दर्ज की गई। मामले में छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 और 10 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

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