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Mahasamund : घरेलू, बी.पी.एल. तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 2026 लागू, बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार में मिलेगी विशेष छूट


घरेलू, बी.पी.एल. तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 2026 लागू

बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार में मिलेगी विशेष छूट

महासमुंद : प्रदेश सहित जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एक नई आकर्षक योजना समाधान योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप प्रदेश की निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को विशेष राहत देते हुए पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 लेकर आई है। योजना के तहत कंपनी के निम्नदाब घरेलू, बी.पी.एल. तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
योजना के तहत 31 मार्च 2023 से पहले के निष्क्रिय बी.पी.एल., घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को बकाया राशि में बड़ी राहत दी जाएगी। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। कृषि श्रेणी के स्थायी एवं अस्थायी कनेक्शनों के लिए भी मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान रखा गया है।

सक्रिय बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 31 मार्च 2023 की स्थिति में यदि बकाया राशि 5 वर्ष से अधिक पुरानी है तो मूल राशि में 75 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं 1 से 5 वर्ष के बकाया पर मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं केवल कृषि उपभोक्ताओं को भी योजना के अंतर्गत राहत दी जाएगी। यदि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करते हैं तो मूल राशि में 10 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तीन किश्तों में भुगतान करने पर मूल राशि में 5 प्रतिशत और अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि छह किश्तों में भुगतान करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। कंपनी के अनुसार इस योजना की अवधि 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। योजना के तहत शेष बकाया राशि की किश्तों का भुगतान करने पर आगामी महीनों में कोई अतिरिक्त अधिभार नहीं लिया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय केवल कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक होगा। उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के लिए मीटर वाचकों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। एकमुश्त पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर प्राप्त धनराशि का 5 प्रतिशत (अधिकतम 1000 रुपये प्रति कनेक्शन) तथा किश्तों में संपूर्ण भुगतान होने पर प्राप्त धनराशि का 5 प्रतिशत (अधिकतम 500 रुपये प्रति कनेक्शन) प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा।

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