Ad Code

Responsive Advertisement

Mahasamund : अध्यक्ष एवं पार्षद पद हेतु इन अभ्यर्थीयों की अमानत राशि हो जाएगी आधी


नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण

अध्यक्ष एवं पार्षद पद हेतु इन अभ्यर्थीयों की निक्षेप राशि हो जाएगी आधी,  अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित होगा 

महासमुंद :  नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु 22 जनवरी से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। इस संबंध में जिले के समस्त नगरीय निकायों, महासमुंद, बागबाहरा, सरायपाली, बसना, पिथौरा एवं तुमगांव के रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रवि कुमार साहू ने इस अवसर पर कहा कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रारंभिक जांच कर लिया जाए तथा किसी तरह की कमी होने पर संबंधित व्यक्ति को चेक लिस्ट बनाकर सूचित किया जाए। ताकि निर्धारित समयावधि में उसके द्वारा वांछित जानकारी एवं प्रपत्र आदि दिया जा सके।

जिला मास्टर ट्रेनर श्री तोषण गिरी गोस्वामी ने पॉवर पॉइंर्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण देते हुए बताया कि नाम निर्देशन हर दिन (अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रातः 10ः30 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक लिया जाएगा। अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र में एक प्रस्तावक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। कोई भी अभ्यर्थी प्रारूप 3 में अधिकतम 02 सेट नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इसके साथ ही प्रारूप 3 क में शपथ पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित होगा। अध्यक्ष पद के लिए निक्षेप राशि नगरपालिका क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए तथा पार्षद के लिए 03 हजार रुपए होगा। इसी तरह नगर पंचायत क्षेत्र के लिए अध्यक्ष पद हेतु निक्षेप राशि 10 हजार रुपए तथा पार्षद के लिए एक हजार रुपए होगा। यदि अभ्यर्थी महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसिचत जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो तो निक्षेप राशि आधी हो जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि शपथ पत्र का कोई भी कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए। जहां कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो वहां निरंक लिखा जाएगा पर खाली नहीं छोड़ा जाएगा। पार्षद पद के अभ्यर्थी की आयु नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय कम से कम 21 वर्ष तथा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी की आयु कम से कम 25 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद व्यय संधारण संबंधी आदेश तथा निर्वाचन व्ययों के लेखा हेतु पंजी प्रारूप क, ख एवं प्रारूप ग प्रदान किया जाएगा। 

इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री हरिशंकर पैकरा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सृष्टि चंद्राकर, डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष कर्मा उपस्थित थे। वहीं समस्त रिटर्निंग ऑफिसर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया।

Ad code

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Ad Code

Responsive Advertisement