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Mahasamund : कोई भी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं छोडेंगे मुख्यालय



शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का अनिवार्यतः पालन करें - जिला सीईओ

समय सीमा की बैठक में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज निर्वाचन की दी गई जानकारी

कोई भी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी बिना जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बगैर न मुख्यालय छोड़ेंग न अवकाश पर जाएंगे

गणतंत्र दिवस आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मनाया जाएगा

महासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में आज समय सीमा की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ श्री एस. आलोक ने सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का अनिवार्यतः पालन करने के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी निर्वाचन आयोग के अधीन हो गए है। अतः आचार संहिता का पालन कड़ाई से करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान कोई भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के न ही अवकाश पर जाएंगे और न ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। 

श्री आलोक ने बताया कि जिले में नगरीय निकाय अंतर्गत नगरपालिका - महासमुंद बागबाहरा, सरायपाली एवं नगर पंचायत अंतर्गत - पिथौरा, बसना, तुमगांव की चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थान (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन बुधवार 22 जनवरी 2025 को सुबह 10ः30 बजे किया जाएगा। 

उन्होंने निर्वाचन में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करने के निर्देश दिए है। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न होगी। 

चुनाव प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थान (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन सोमवार 27 जनवरी 2025 को किया जाएगा। अपर कलेक्टर श्री रवि साहू ने बताया कि संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है। राजनीतिक पोस्टर बैनर को निकालने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से प्रतिदिन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इनमें राजनीतिक प्रचार-प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। 

समारोह में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक जैसे राजनीतिक पदाधिकारी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके भाषण देशभक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों और प्रेरणादायक विचारों तक सीमित रहेंगे। किसी भी नई योजना की घोषणा या राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। संबंधित पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अन्य स्थानों पर समारोह में भाग ले सकते हैं। 

ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे। गणतंत्र दिवस पर शासन की प्रचलित योजनाओं की झांकियां प्रस्तुत की जा सकती हैं, लेकिन इनमें किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि के चित्र नहीं लगाए जाएंगे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, बशर्ते इनमें राजनीतिक प्रचार शामिल न हो। त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकेंगे। 

सभी समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू, श्री रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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