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CG Election 2023 : भूल से भी न करें ये गलती, एग्जिट पोल को व्हाट्सएप में शेयर करने वालों की खैर नहीं



रायपुर : छत्तीसगढ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता लागू है। इस दौरान 30 नवम्बर 2023 अपरान्ह 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध किया गया है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3ए),125,126 लागू होगा।

एमसीएमसी टीम को उस व्यक्ति का सघन तलाश है जो एक्जिट पोल का आयोजन कर रहे हैं या एक दूसरे को सीधा वाट्सअप से या वाटसअप ग्रुप में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। व्यक्ति सामान्य नागरिक हो चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ अथवा सरकारी सेवक, कोई भी हो, निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का आरोपी होगा।

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