CG Crime News : पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को जिलाबदर करने हेतु कलेक्टर ने किया आदेश जारी
CG Crime News : कलेक्टर ने आदेश जारी कर अनिल चन्द्रा को 24 घण्टे के भीतर जिला सक्ती व समीपवर्ती राजस्व जिला से एक वर्ष तक बाहर रहने का निर्देश देते हुए आदेश का पालन तत्काल करने हेतु कहा गया है।
सक्ती : पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल चंन्द्रा को जिला कलेक्टर ने जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही निगरानी बदमाशों को जिला बदर किया जा रहा है। इसी के तहत अनिल चन्द्रा को 24 घण्टे के भीतर जिला सक्ती व समीपवर्ती राजस्व जिला छोड़ने का निर्देश देते हुए आदेश का तत्काल पालन करने हेतु कहा गया है।
CG Crime News आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले निगरानी बदमाशों को जिलाबदर किया जा रहा है और आज सक्ती जिले में भी कलेक्टर ने छत्तीसगढ राज्य सूरक्षा अधिनियम - 1990 की धारा - 3 एवं -5 के तहत डभरा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिल चन्द्रा निगरानी बदमाश है, को जिलाबदर करने हेतु नवीन जिला दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 02/2023 के तहत दिनांक 26/09/2023 को आदेश जारी किया गया है। आदेश में 24 घण्टे के भीतर जिला व समीपवर्ती जिला छोड़ने कहा गया है। जिला बदर के दौरान सक्ती, जांजगीर चाम्पा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, बिलासपुर, जशपुर, बलौदाबाजार जिले क्षेत्र से एक वर्ष तक बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है।
गौरतलब है कि जिलाबदर का मतलब छत्तीसगढ राज्य सूरक्षा अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्यवाही है, जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त व्यक्तियों को कुछ निर्धारित समय के लिए जिला से बाहर कर दिया जाता है। यह कार्यवाही जिला दण्डाधिकारी के द्वारा किया जाता हैं जिले में शांति बनाये रखने हेतु अक्सर चुनाव के समय ये कार्यवाही किया जाता है।
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