रायपुर (झोल्टूराम)। छतीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने न्यायाधीश को बर्खास्त करने हेतु दिनांक 03 मार्च 2023 को राज्य सरकार को अनुशंसा की थी। जिसके आधार पर प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने पत्र क्रमांक 3055/923/21-ब/छ.ग./2023 दिनांक 14 मार्च 2023 को आदेश जारी कर न्यायाधीश गणेश राम बर्मन की सेवा समाप्त कर दी गई है ।
वर्तमान में उनकी पदस्थापना जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी के पद पर जशपुर में थी। उनकी सेवाकाल की जांच कर उच्च न्यायालय ने इनकी सेवा समाप्त करने की अनुशंसा राज्य शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग को की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 2006 के नियम 9 (4) के तहत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) जशपुर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग रामकुमार तिवारी ने जारी किए हैं। बता दें गणेश राम बर्मन छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य थे तथा उनके पिता तीरथ राम बर्मन भी न्यायाधीश रह चुके हैं।
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