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Crime News Chhattisgarh : तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से मारी टक्कर, इलाज के दौरान महिला की मौत; 3 महीने बाद सांकरा थाना में FIR दर्ज

 


तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से मारी टक्कर, इलाज के दौरान महिला की मौत; 3 महीने बाद चालक पर FIR

महासमुंद/सांकरा। नेशनल हाईवे-53 पर जोंक नदी पुल के आगे हुए सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई। पति के साथ मोटरसाइकिल पर इलाज कराने जा रही महिला को पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक आ रही बाइक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की मर्ग जांच के बाद सांकरा पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, मृतिका उर्मिला चौहान (42 वर्ष), निवासी कौहाकुड़ा, सरायपाली, अपने पति अधीन कुमार चौहान के साथ 19 जुलाई 2026 को मोटरसाइकिल से भगतदेवरी में डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रही थीं। सुबह करीब 11 बजे सांकरा के पास जोंक नदी पुल पार कर एनएच-53 पर आगे बढ़ने के दौरान पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई और उर्मिला को गंभीर चोटें आईं।

घायल महिला को पहले शासकीय अस्पताल सांकरा ले जाया गया। वहां से रेफर किए जाने पर उन्हें पिथौरा और फिर झलप ले जाया गया। इसके बाद 20 जुलाई को बेहतर इलाज के लिए महासमुंद के महानदी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान 23 जुलाई 2026 की रात करीब 11:48 बजे उर्मिला चौहान ने दम तोड़ दिया।

चश्मदीद की जानकारी से सामने आया आरोपी का नाम
मर्ग जांच के दौरान मृतिका के पति, पंच गवाहों और चश्मदीद के बयान दर्ज किए गए। जांच में चश्मदीद चुड़ामणि यादव के कथन के आधार पर हादसे में शामिल मोटरसाइकिल चालक की पहचान कलीम खान (36 वर्ष), निवासी सांकरा, के रूप में हुई। पुलिस जांच के मुताबिक, वह पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 HA 3342 चला रहा था। आरोप है कि तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसने पीछे से मृतिका के पति की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे यह हादसा हुआ।

मोटर व्हीकल एक्ट समेत तीन धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने मर्ग जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उर्मिला चौहान की मौत को दुर्घटनाजन्य पाया। इसके बाद 18 अक्टूबर 2026 को थाना सांकरा में आरोपी कलीम खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 106(1) तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।

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