दूसरे समाज में शादी करने पर परिवार से मांगा 1.25 लाख रुपये जुर्माना ! सामाजिक बहिष्कार की धमकी देने का आरोप
सांकरा के ग्राम पेन्ड्रावन का मामला : समाज के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज
सांकरा। दूसरे समाज की लड़की से विवाह करने के मामले में एक परिवार पर कथित तौर पर 1 लाख 25 हजार रुपये जुर्माना देने का दबाव बनाने और रकम नहीं देने पर सामाजिक बहिष्कार की धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायत की जांच के बाद अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), पिथौरा ने थाना सांकरा को संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(3), 3(5) तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 7(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
शादी के बाद समाज की बैठक में जुर्माने की मांग का आरोप
प्राप्त शिकायत जांच प्रतिवेदन के अनुसार, ग्राम पेन्ड्रावन निवासी रसपाल सिदार, पिता जगमोहन सिदार ने कार्तिक राम नेटी, जयचंद पालेश्वर और लक्ष्मण सिदार उर्फ सुधु के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की थी। आरोप है कि रसपाल सिदार के नाती बंशीलाल सिदार ने अन्य समाज की युवती से विवाह कर लिया था। इसी बात को लेकर जून 2026 में समाज के पदाधिकारियों ने कथित तौर पर रसपाल सिदार के घर बैठक की और 25 हजार रुपये जुर्माना देने की मांग की।
दो दिन बाद एक लाख रुपये अतिरिक्त मांगने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, पहली बैठक के करीब दो दिन बाद गांव में रामलाल साहू की किराना दुकान के पास कथित तौर पर एक लाख रुपये अतिरिक्त जुर्माना मांगा गया। आरोप है कि रकम नहीं देने पर परिवार को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने की धमकी दी गई और जुर्माने की राशि देने के लिए दबाव बनाया गया।
गवाहों के बयान के आधार पर जांच प्रतिवेदन
एसडीओपी पिथौरा के कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, शिकायत की जांच के दौरान आवेदक, संबंधित व्यक्तियों और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें सुशील डड़सेना, ग्राम कोटवार सदमा नंद, निरंजन बिसाल और रतिराम नेटी के बयान भी शामिल बताए गए हैं। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि गवाह सुशील डड़सेना के कथन से शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है।
थाना सांकरा में अपराध दर्ज, विवेचना जारी
एसडीओपी पिथौरा ने 10 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के माध्यम से थाना प्रभारी सांकरा को संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर तीन दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 14 अक्टूबर 2026 को थाना सांकरा में शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए अपराध दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल मामले में पुलिस की विवेचना जारी है।

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