दो लाख रुपये की मांग, वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप; सिरको गांव में दहशत का माहौल
ग्रामीणों से अवैध वसूली, गाली-गलौज और धमकाने के गंभीर आरोपों के बीच बसना थाने में FIR दर्ज; पुलिस ने जांच में लिया मामला
महासमुंद । जिले के बसना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिरको में कथित तौर पर अवैध पैसों की मांग, मोबाइल पर धमकी भरे संदेश भेजने, गाली-गलौज करने और वाहनों में तोड़फोड़ करने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम निवासी प्रेमसागर साहू की शिकायत पर पुलिस ने गजानंद साहू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2), 296, 351(2) एवं 324(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने दो लाख रुपये की मांग करते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वहीं, गांव के अन्य लोगों से भी रुपये मांगने और उन्हें धमकाने के आरोप लगाए गए हैं।
दो लाख रुपये की मांग, वीडियो वायरल करने की धमकी
शिकायतकर्ता प्रेमसागर साहू के अनुसार, 19 अक्टूबर 2026 की रात करीब 11:56 बजे गजानंद साहू ने मोबाइल संदेशों के माध्यम से उससे दो लाख रुपये की मांग की। शिकायत में आरोप है कि रुपये नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि धमकी भरे संदेशों के कारण वह और उसका परिवार भयभीत हैं। मामले में संबंधित मोबाइल संदेशों को महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया गया है।
अन्य ग्रामीणों को भी धमकाने का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति ने गांव के अन्य लोगों को भी कथित तौर पर निशाना बनाया। अभिमन्यु सोई से 6 और 7 अक्टूबर को पांच हजार रुपये की मांग करने, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
इसी तरह, शिकायतकर्ता के पिता राजूलाल साहू से 10 अक्टूबर को पहले पांच हजार और बाद में तीन हजार रुपये मांगने का आरोप है। स्वरूप प्रधान को 19 अक्टूबर की रात फोन करने के बाद 30 से 32 धमकी भरे संदेश भेजे जाने की बात भी शिकायत में कही गई है।
इसके अलावा, राजू साहू से 50 हजार रुपये की मांग कर पांच हजार रुपये लेने तथा प्रेमदास के साथ गाली-गलौज करने का आरोप भी लगाया गया है। इन सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है।
वाहन में तोड़फोड़, ट्रैक्टर जलाने की धमकी का भी आरोप
शिकायत के अनुसार, 24 अक्टूबर 2026 की रात करीब 11:30 बजे गांव में विवाद की एक और घटना हुई। आरोप है कि उपेंद्र साहू के साथ गाली-गलौज करते हुए उनका ट्रैक्टर जला देने की धमकी दी गई। वहीं, निलांबर पारेश्वर की दुकान के बाहर रखे टेबल-कुर्सियों और मनोहर मुखर्जी के वाहन क्रमांक CG06 GP 0552 में तोड़फोड़ कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।
इन घटनाओं को लेकर शिकायतकर्ता ने पुलिस से संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने और प्रभावित ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
25 अक्टूबर को दर्ज हुई एफआईआर
प्राप्त एफआईआर विवरण के अनुसार, थाना बसना, जिला महासमुंद में 25 अक्टूबर 2026 को रात 8:50 बजे अपराध क्रमांक 0592/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 296, 351(2) और 324(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की है।
गांव में भय, निष्पक्ष जांच की मांग
शिकायतकर्ता का कहना है कि कथित धमकियों और तोड़फोड़ की घटनाओं से वह तथा अन्य ग्रामीण भयभीत हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

Social Plugin