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Crime News : खेत में धान कटाई को लेकर विवाद, तीन महिलाओं से मारपीट का आरोप

 



खेत में धान कटाई को लेकर विवाद, तीन महिलाओं से मारपीट का आरोप

भुरकोनी के अमरई खार खेत में हुई घटना, जेठ और उसके दो बेटों समेत चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

भुरकोनी/तेन्दूकोना 28 Oct 2026 । महासमुंद जिले के तेन्दूकोना थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी बुंदेली के ग्राम भुरकोनी में खेत में धान कटाई को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। खेत में धान काटने से मना करने पर तीन महिलाओं के साथ गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता पार्वती साहू की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
खेत में धान कटाई को लेकर हुआ विवाद

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पार्वती साहू 26 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 3 बजे अपनी बड़ी बहन बुधयारिन साहू और बहन राधा बाई साहू के साथ ग्राम भुरकोनी स्थित अमरई खार के खेत की देखरेख करने गई थीं। इसी दौरान उनके बड़े भाई श्रीराम साहू, उसके बेटे मोरध्वज साहू, जितेंद्र साहू और उनकी पत्नी हेमबाई साहू वहां पहुंचे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वे खेत में लगी धान की फसल काटना चाह रहे थे।

मना करने पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप
पार्वती साहू के अनुसार, उन्होंने खेत को अपने पिता के हक का बताते हुए धान काटने से मना किया। आरोप है कि इसके बाद श्रीराम साहू, मोरध्वज साहू, जितेंद्र साहू और हेमबाई साहू ने एकजुट होकर तीनों महिलाओं के साथ गाली-गलौज की और हाथ-थप्पड़ों से मारपीट की।

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि मारपीट के कारण उनकी पीठ और हाथों में दर्द होने लगा। उन्होंने आरोपियों द्वारा गाली-गलौज किए जाने से अपमानित महसूस करने की बात भी कही है।

पिता सहित दो लोगों ने देखा घटनाक्रम
शिकायत के अनुसार, घटना के दौरान रेसकुमारी साहू और पार्वती साहू के पिता कलानाथ साहू मौजूद थे। पीड़िता ने बताया कि इन लोगों ने घटना को देखा-सुना और बीच-बचाव किया।

चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
बुंदेली चौकी के माध्यम से दर्ज FIR के अनुसार, पुलिस ने श्रीराम साहू, मोरध्वज साहू, जितेंद्र साहू और हेमबाई साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले की विवेचना जारी है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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