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महासमुंद : 16 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के नवीन आबंटन हेतु 15 मार्च तक कर सकते हैं दावा आपत्ति



16 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के नवीन आबंटन हेतु

दावा आपत्ति 15 मार्च तक प्रस्तुत कर सकते है

महासमुंद : छतीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की नियमों के तहत कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला महासमुंद द्वारा विकासखंड सरायपाली में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के नवीन आबंटन हेतु 20 ग्राम पंचायतो/नगरीय निकाय के दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली श्री ओंकारेश्वर सिंह ने बताया कि 16 ग्राम पंचायतो/नगरीय निकाय में दुकान संचालन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जाँच हेतु गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच की गई है। 

समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई संस्थाओ को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का नवीन आबंटन किया जाना है। उक्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटन के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था, समूह को किसी प्रकार की दावा आपत्ति हो तो 15 मार्च 2024 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। 

निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा और इस चयन को अंतिम माना जायेगा। समिति के द्वारा अनुशंसित/प्रस्तावित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की सूची अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली कार्यालय एवं जनपद पंचायत सरायपाली के सूचना बोर्ड में चस्पा की गई है।

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