क्रिसमस और नववर्ष को लेकर महासमुंद में ढाबों की सघन जांच
स्वच्छता में कमी पर दो प्रतिष्ठानों को नोटिस
महासमुंद : नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के आदेश के तहत एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच लगातार जारी है। इसी क्रम में अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन उमेश कुमार के मार्गदर्शन में क्रिसमस त्योहार एवं नववर्ष 2026 को दृष्टिगत रखते हुए आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी शंखनाद भोई द्वारा जिले के विभिन्न ढाबों की जांच की गई।
जांच के दौरान मेसर्स शान-ए-पंजाब ढाबा, ग्राम कांपा, मेसर्स महाराजा ढाबा, एनएच-53 बिरकोनी तथा मेसर्स द केसरिया ढाबा, ग्राम घोड़ारी का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में मेसर्स शान-ए-पंजाब ढाबा एवं मेसर्स महाराजा ढाबा में स्टोरेज एवं किचन क्षेत्र में पर्याप्त स्वच्छता उपाय नहीं पाए गए। इसके साथ ही आवश्यक अभिलेखों का समुचित संधारण भी नहीं किया गया था। उक्त कमियों के कारण संबंधित दोनों फर्मों को 15 दिवस के भीतर सुधार करने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में सुधारात्मक निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित ढाबों का लाइसेंस निलंबित करने अथवा नियमानुसार प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
ढाबा संचालन के नियम -
छत्तीसगढ़ में ढाबा संचालन के दिशा-निर्देश मुख्य रूप से आबकारी विभाग (Excise Department) और खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) से संबंधित होते हैं, जिनमें लाइसेंस, परिसर का रजिस्ट्रेशन, अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) के नियम, श्रम कानूनों का पालन, और समय-समय पर शासन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है,
लाइसेंसिंग (Licensing) : रेस्टोरेंट या ढाबा चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिसकी प्रक्रिया संबंधित विभाग तय करता है ।
पंजीकरण (Registration) : किराये के स्थान पर संचालन होने पर किरायेदारी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और सभी संबंधित विभागों में पंजीयन जरूरी है।
अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) : रेस्टोरेंट में अग्निशामक यंत्रों (Fire Extinguishers) की व्यवस्था करना और उनका रखरखाव करना आवश्यक है।
श्रम कानून (Labour Law) : सभी श्रम कानूनों और सरकारी नियमों का नियमित रूप से पालन करना होगा।
स्वच्छता और खाद्य (Sanitation and Food) : खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का पालन, खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखना ज़रूरी है।
आबकारी नियम (Excise Rules) : यदि शराब परोस रहे हैं, तो आबकारी विभाग के नए नियमों (जैसे दुकानों की दूरी) का पालन करना होगा।
स्थानीय अनुमति (Local Parmission) : स्थानीय निकाय (नगर निगम/पंचायत) से भी NOC और अन्य अनुमतियाँ लेनी पड़ सकती हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जांच एवं कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है ।
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