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छत्तीसगढ : घर में काम करने वाली नाबालिग से खाद्य निरीक्षक करता था छेड़छाड़, ड्राइवर भी बनाता था दबाव, दोनों गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ की बलरामपुर-रामानुजगंज पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेंभूरने और उसके चालक को गिरफ्तार किया है. मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है.

(News Credit by www.abplive.com)

छत्तीसगढ़ की बलरामपुर-रामानुजगंज पुलिस ने खाद्य निरीक्षक और उसके वाहन चालक को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया है. दरअसल खाद्य निरीक्षक के घर पर काम करने वाली नाबालिग लड़की की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने खाद्य निरीक्षक और उसके वाहन चालक के विरुद्ध छेड़छाड़ समेत पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

अवैध संबंध बनाने की नीयत से करता था छेड़छाड़

पुलिस के मुताबिक नाबालिग इसी साल जनवरी माह से रामानुजगंज खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेंभूरने के रामानुजगंज निवास पर काम करती थी. उसी दौरान खाद्य निरीक्षक टेंभूरने नाबालिग से अवैध संबंध बनाने की नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ करता था. यही नहीं किसी को बताने पर उसे जान से मारने और काम से निकाल देने की धमकियां दिया करता था. इसकी जानकारी खाद्य निरीक्षक के वाहन चालक को भी थी और वाहन चालक भी खाद्य निरीक्षक की ओर से नाबालिग पर दबाव बनाया करता था.

छेड़छाड़ समेत पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज

आखिरकार नाबालिग ने खाद्य निरीक्षक और उसके वाहन चालक से तंग आकर अपनी आपबीती अपने परिजनों को बताई. जिसके बाद नाबालिग की मां ने रामानुजगंज थाने में लिखित शिकायत दी थी. इस पर पुलिस ने इस मामले में छेड़छाड़ समेत पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर खाद्य निरीक्षक और उसके वाहन चालक को रामानुजगंज से गिरफ्तार कर लिया है.

रामानुजगंज एसडीओपी ने दी ये जानकारी

इस संबंध में रामानुजगंज एसडीओपी नारद सूर्यवंशी ने बताया कि पीडिता की मां ने रामानुजगंज थाना में सूचना दी कि निखिलेश टेम्भूरने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करता है और काम में नहीं रखूंगा कहकर लगातार नाबालिग पर दबाव बनाता था. गलत तरीके से छेड़खानी कर जान से मारने की धमकी देता था और मजबूर करता था. इस सूचना पर निखिलेश टेम्भूरने खाद्य निरीक्षक रामानुजगंज के खिलाफ थाना में धारा 354, 506 भादवि और 7, 8, पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया. विवेचना के बाद अपराध सबूत पाए जाने पर निखिलेश टेंभूरने को गिरफ्तार कर न्यायिक पर भेजा गया.


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