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Chhattisgarh News: किसान के अनुपस्थिति में उनके रिश्तेदार बेच सकते हैं धान, करना होगा ये काम




Chhattisgarh News : किसानों से आधार कार्ड के जरिए होगी धान खरीदी। दामाद, बेटी, बहू, सगे भाई, बहन व अन्य करीबी रिश्तेदार भी बेच सकते हैं धान।

रायपुर Chhattisgarh News : प्रदेशभर में धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। इस बार नई व्यवस्था के साथ बायोमेट्रिक आधार पर ही पंजीयन व धान की खरीदी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत किसान 31 अक्टूबर तक पंजीयन करवा सकते हैं। इसके साथ ही किसानों को नामिनी का भी विकल्प दिया गया है, ताकि किसानों की अनुपस्थिति में उनके नामिनी धान की बिक्री आसानी से कृषि उपज मंडियों में कर सकें।

ई व्यवस्था के तहत किसान अधिकतम पांच नामिनी तय कर सकते हैं, जो कि उनकी अनुपस्थिति में धान बेच सकेंगे। जिसमें उसकी मां, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, दामाद, बेटी, बहू, सगे भाई, बहन व अन्य करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। इन सभी रिश्तेदारों के अलावा किसान किसी अन्य को नामिनी नियुक्त नहीं कर सकेगा। यह नई व्यवस्था बिचौलियों से बचने और धान की खरीदी बिक्री में हर वर्ष हो रही फर्जीवाडा पर रोक लगाई जा सके इसलिए यह धान खरीदी का नई व्यवस्था लाई गई है।

धान बेचने के लिए आधार कार्ड होगी जरूरी
किसान अपने नामिनी बनाने के दौरान जिस किसी भी रिश्तेदार या फिर परिवार के किसी सदस्य को अपना नामिनी नियुक्त करता है, तो उसे उनका आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। वहीं, कृषि उपज मंडी में धान खरीदी से पहले उनका बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन किया जाएगा, इसके बाद ही उक्त नामिनी धान बेच सकता है। इसके अलावा यही व्यवस्था किसान के लिए भी लागू होगा । 

यह दस्तावेज पंजीयन के लिए है जरूरी
1. ऋण पुस्तिका
2. बी-1
3. आधार नंबर
4. पासबुक की छायाप्रति

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