Mahasamund - पिथौरा तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार देवेन्द्र नेताम के द्वारा ग्राम सांकरा में बिना किसी अधिकार के न्यायालय संचालित किया जा रहा है, जिसका विरोध वकीलों ने किया है ।
वकीलों का कहना है कि शासन के द्वारा सांकरा को अभी तक उप तहसील नहीं बनाया गया है और न ही प्रशासनिक स्तर पर कोई आदेश जारी हुआ है, फिर भी नायब तहसीलदार ने स्वयंभू एक आदेश जारी करते हुए खुद के न्यायालय की स्थापना सांकरा में करते हुए गुरुवार एवं शुक्रवार को न्यायालय का कार्य संपादित किया जाता है, जिससे क्षेत्र के लोग वास्तविक न्याय से वंचित हो रहे हैं और दलालों के संपर्क में आकर परेशांन हो रहे है ।
इस संबंध में वकीलों ने पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा से मौखिक शिकायत किया था किंतु उनके द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर लिखित में एक शिकायत आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर एवं कलेक्टर महासमुंद से किया है तथा मांग किया है कि पिथौरा में पदस्थ नायब तहसीलदार श्री देवेन्द्र नेताम के द्वारा सांकरा एवं पिरदा क्षेत्र के मामलों की सुनवाई के लिए सांकरा को मुख्यालय घोषित करते हुए स्वयं का कोर्ट लगाने हेतु दिनांक 2-9 -2022 को एक हास्यस्पद आदेश किया गया है व प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार को न्यायालय लगाया जाता है । उक्त आदेश अवैधानिक है, क्योंकि ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार राज्य शासन ने नायब तहसीलदार को नहीं दिया है । आदेश जारी करने के पूर्व उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से लिखित में कोई मार्गदर्शन या सहमति भी नहीं लिया है ।
शासन द्वारा जारी नियम एवं गाइडलाइन के विपरीत श्री देवेंद्र नेताम के द्वारा मनमानी पूर्वक कार्य किया जा रहा है जो कि सिविल सेवा आचरण नियम 3 कि विपरीत होने से उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सिविल सेवा आचरण(अपील एवम वर्गीकरण) नियम 10 के अनुसार कार्रवाई किया जाने की मांग की गई है ।
Social Plugin