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जनपद कार्यालय से गायब हो रहे हैं दस्तावेज , RTI के तहत खुलासा



रूपानंद सोई 94242-43631

पिथौरा - लगभग 3-4 वर्ष पूर्व जनपद कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत कि गई प्रथम अपील प्रकरण के दस्तावेज गायब हो गये है उक्त प्रकरण की दस्तावेज RTI के तहत मांगे जाने पर यह सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है ।           

मिली जानकारी अनुसार कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत पिथौरा में सूचना के अधिकार के तहत किये गये प्रथम अपील के दो प्रकरण दिनांक 02/11/2018 को निराकृत किया गया है । ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में पदस्थ सचिव मुरलीधर साव ने उक्त निराकृत किये गये प्रथम अपील प्रकरण को अवलोकन करने हेतु दिनांक 24/05/ 2022 को जनपद कार्यालय पिथौरा में आवेदन प्रस्तुत किया था । जनपद कार्यालय पिथौरा के तात्कालिन सीईओ प्रदीप प्रधान के द्वारा 30 दिवस के भीतर अवलोकन कराने में असफल होने पर दिनांक 04/07/2022 को जिला पंचायत महासमुंद में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया । दिनांक 19/07/2022 को सीईओ जनपद पंचायत पिथौरा द्वारा पत्र प्रेषित कर कहा गया कि उक्त दस्तावेज का खोजबीन करने पर कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण अवलोकन कराना संभव नहीं है । सीईओ जिला पंचायत महासमुंद के द्वारा दिनांक 22/07/2022 को आदेश पारित कर सीईओ जनपद पंचायत पिथौरा को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी मुरलीधर साव को दिनांक 02/11/2018 को निराकृत प्रथम अपील प्रकरण की मूलप्रति को एक सप्ताह के भीतर अवलोकन कराने हेतु कहा गया लेकिन सीईओ जनपद पंचायत पिथौरा द्वारा दिनांक 04/08/2022 को प्रकरण के मुलप्रति का अवलोकन कराने के बजाय उस प्रकरण कि दस्तावेज का छायप्रति को प्रदान कर दी गई है । सचिव मुरलीधर साव ने बताया की उक्त प्रथम अपील के दो प्रकरण के दस्तावेजों में हेराफेरी किये जाने का संदेह है जिसकी मुलप्रति अवलोकन करना आवश्यक है । चौकाने वाली बात यह है कि उक्त प्रकरण कि छायाप्रति जनपद कार्यालय में उपलब्ध है लेकिन मुलप्रति को अवलोकन कराने में अधिकारियों की पसीने छुट रहे हैं । 

पिथौरा जनपद पंचायत से शिक्षाकर्मी भर्ती के दस्तावेज भी गायब 

पूर्व में भी RTI Activist रूपानंद सोई ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा से 1998 में नियुक्त कुछ शिक्षाकर्मियों  के मूल आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक व अनुभव प्रमाण पत्रों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी । निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण प्रथम अपील जिला पंचायत महासमुंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से की गई थी। प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील को गंभीरता से नहीं लेने पर जनपद सीईओ एन. महेश्वरी को व्यक्तिगत पक्षकार बनाते हुए राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील कि गई थी। राज्य सूचना आयोग ने नोटिस जारी कर सीईओ पिथौरा से जवाब मांगा था। और वहां की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा मांगे गए जवाब में सीईओ पिथौरा ने बताया कि चाही गई जानकारी कई वर्ष पूर्व में हुई शिक्षाकर्मी भर्ती से संबंधित है ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं । आयोग सीईओ के उक्त जवाब से  संतुष्ट नहीं थे उन्होंने प्रकरण का निराकरण करते हुए कहा कि रिकार्ड को एक बार और ढूंढा जाए तथा आवेदक को 15 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराई जाए अगर नहीं मिल रहा है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं या विनिष्टीकरण का प्रमाण पत्र दिया जाय । लेकिन उक्त आदेश का पालन सीईओ पिथौरा द्वारा आजतक नहीं किया गया ।


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