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आत्मानंद स्कूल में बाहरी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर आगामी आदेश तक रोक



High Court  ने राजनांदगांव के आत्मानन्द हिंदी माध्यम स्कूल में आगामी आदेश तक बाहरी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी है। स्कूल के 17 व्याख्याता व शिक्षकों ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर कर बताया कि छत्तीसगढ के 32 स्कूलों को आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी स्कूल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है जो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा संचालित होगी

(News Credit by Patrika)

Chhattisgarh : हाईकोर्ट ने राजनांदगांव के आत्मानन्द हिंदी माध्यम स्कूल में आगामी आदेश तक बाहरी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी है। स्कूल के 17 व्याख्याता व शिक्षकों ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर कर बताया कि छत्तीसगढ के 32 स्कूलों को आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी स्कूल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है जो कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा संचालित होगी l

स्कूल मे पूर्व से कार्यरत शिक्षकों और अन्य स्टाफ को प्रतिनियुक्ति में रखा जा सकता है। किन्तु यदि वे अनुपयुक्त है तो अन्य शासकीय स्कूल के शिक्षकों को चयन कर प्रतिनियुक्ति पर रख सकेगी l योजना के अंतर्गत राजनांदगांव के शासकीय हाईस्कूल को भी आत्मानंद स्कूल के रूप में अपग्रेड करने के लिए चयनित किया गया। उक्त आधार पर स्कूल मे ही कार्यरत व्याख्याता, शिक्षकों सहायक, शिक्षकों से आत्मानन्द स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए सहमति मांगी गई। अधिकांश स्टाफ ने अपनी सहमति दे दी l इस पर निर्णय के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव ने अन्य स्कूल के शिक्षकों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। इसे याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता के माध्यम से चुनौती दी और बताया कि जब शाला में ही उपयुक्त और योग्य शिक्षक हैं तो अन्य स्कूल से शिक्षकों को बुलाना गलत है। शिक्षक वहीं पदस्थ रहने को सहमत भी हैं। लेकिन सहमति मंगाने के बाद कोई निर्णय के बिना विज्ञापन जारी कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को बिना कारण अन्य स्कूल में स्थान्तरित किया जाएगा l सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर अन्य स्कूल के शिक्षकों से प्रतिनियुक्ति के लिए जारी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है।


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