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19-Nov-24 को कलेक्टर कार्यालय महासमुंद से जारी खास 8 खबर



1. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत रैपिड असेसमेंट सर्वे हेतु तीन दिवसीय कैंप आयोजित
महासमुंद : नगर पंचायत पिथौरा में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत संभावित पात्र हितग्राहियों का रैपिड असेसमेंट सर्वे आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार यह सर्वे 19 से 21 नवंबर 2024 तक विभिन्न वार्डों में किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पिथौरा से प्राप्त जानकारी अनुसार यह शिविर 19 नवंबर को वार्ड 01 से 05 तक, शारदा चौक रंग मंच, 20 नवंबर को वार्ड 06 से 10 तक, मंदिर चौक रंगमंच और 21 नवंबर को वार्ड 11 से 15 तक नगर पंचायत पिथौरा कार्यालय परिसर में आयोजित किए जाएंगे। सर्वे प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु श्री धरमुराम सिन्हा, श्री मुकेश निषाद, श्री सुरेन्द्र नायक, श्री धनेन्द्र साहू, और श्री धनेश्वर निषाद की ड्यूटी निर्धारित की गई। सभी संबंधितों को निर्देश दिया गया है कि पात्र हितग्राहियों के सर्वेक्षण कार्य को समय पर पूरा करें।

2. कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक
शासन के नियमानुसार धान खरीदी सुचारू रूप से जारी रहे - कलेक्टर श्री लंगेह
स्कूली बच्चों के छूटे हुए जाति प्रमाण पत्र प्राथमिकता से बनाएं
नागरिकों के आवेदनों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें
महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज समय सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के विभागीय कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी कार्य शासन के नियमानुसार प्राथमिकता में होना चाहिए। सभी नोडल अधिकारी प्रतिदिन रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करें। समिति स्तर पर समन्वय करते हुए धान खरीदी सुचारू रूप से जारी रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, और खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया जाए। धान खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को धान की सम्भावित अवैध भण्डारण, बिक्री और परिवहन पर निरंतर सतर्क रहते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने पहली से कक्षा 12वीं तक के छूटे हुए सभी स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के निदेश दिए हैं। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसीसी को स्कूलवार डाटा के अनुरूप और प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जाति प्रमाण को प्राथमिकता से बनाने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों के भी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए हैं। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदकों को अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर द्वारा अविवादित नामांतरण, सीमांकन, त्रुटि सुधार, आदि राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की तथा उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि सभी प्रक्रियाएँ पारदर्शी, न्यायसंगत और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। उन्होंने लंबित प्रकरणों की स्थिति का आकलन करने और विभिन्न स्तरों पर उनके समाधान के लिए कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई तकनीकी या प्रक्रियात्मक समस्या हो तो उसका समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
बैठक में स्थानीय निर्वाचन के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने के आदेश दिए गए। उन्होंने सभी सीएमओ को आवश्यक तिथि के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक के दौरान आबकारी विभाग द्वारा लांच किया गया मोबाइल ऐप ’मनपसंद’ की जानकारी देते हुए बताया कि इस एप्प का उद्देश्य शराब उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपनी पसंद के ब्रांड की शराब किस दुकान में उपलब्ध है, यह जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, ऐप शराब की सही कीमत भी दिखाता है, जिससे ग्राहकों को अधिक कीमत चुकाने की समस्या नहीं होगी। इसमें ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे वे शराब की दुकानों से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं।
बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि पात्र छूटे हुए लोगों का आयुष्मान कार्ड आवश्यक शिविर लगाकर बनाएं। ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सके। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्कूल, आंगनबाड़ी, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए है। उन्होंने पीएम जनमन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आगामी रबी फसल की तैयारी के संबंध में भी समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करें तथा निगरानी करते रहें ताकि सभी वर्गों के लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

3. कलेक्टर श्री लंगेह ने अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण रोकथाम पर टास्क फोर्स की बैठक ली
अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए संलिप्त वाहनो को
जप्त कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
अक्टूबर तक अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण, अवैध परिवहन के 124 प्रकरण, और अवैध भंडारण के 16 प्रकरणों के कुल 150 मामलों में अर्थदंड वसूला गया
महासमुंद : कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्थानीय स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, पुलिस, और परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वे खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण के खिलाफ सतत् जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए संलिप्त वाहनो को जप्त कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है। अवैध उत्खनन प्रभावित क्षेत्र में रेत खदानो के चिन्हांकन हेतु वन विभाग और राजस्व विभाग को राजस्व प्रतिवेदन खनिज विभाग को उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के निर्माण विभागां को खनिज विभाग से मुरुम, पत्थर आदि की अनुमति लेकर कार्य करने और रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
खनिज अधिकारी श्री सनत कुमार साहू ने बताया कि वर्ष 2024-25 में माह अक्टूबर तक अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण, अवैध परिवहन के 124 प्रकरण, और अवैध भंडारण के 16 प्रकरणों में कुल 150 मामलों में अर्थदंड वसूला गया है। इसके अलावा, अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण और अवैध परिवहन के 24 प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय और कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन हैं, जबकि अवैध भंडारण के 14 मामलों का निराकरण किया गया है।
कलेक्टर ने कहा कि शासन से जारी निर्देशों के तहत जिले में रेत और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, और भंडारण की प्रभावी रोकथाम के लिए अब कड़े मापदंडों के तहत कार्रवाई करें। यदि कोई वाहन या व्यक्ति खनिज का अवैध उत्खनन, परिवहन, या भंडारण करते हुए दोबारा पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(1) के तहत मामला सिविल न्यायालय में दर्ज किया जाएगा। इस कानून के तहत पांच वर्ष तक की कारावास या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

4. ग्राम मोहकम में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच को नोटिस जारी
महासमुंद : ग्राम पंचायत लहंगर के आश्रित ग्राम मोहकम, सिरपुर में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही है। जिसे प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के चलते नोटिस जारी किया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी श्री हरिशंकर पैकरा द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 48/49 और सहपठित धारा 56 (ग) के तहत सरपंच का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इसके साथ ही, गौण खनिज नियम 1996 के तहत पंचायत परिसंपत्तियों के संरक्षण का दायित्व भी पंचायत का है। उन्होंने ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने तथा नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतने के कारण नोटिस जारी किया है।
लापरवाही और अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के आरोपों के चलते संबंधित सरपंच को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39/40 के तहत यह चेतावनी दी गई है कि यदि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरपंच को 22 नवंबर 2024 को सुबह 11ः00 बजे न्यायालय में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई कर निर्णय लिया जा सकता है।

5. कलेक्टर ने जन चौपाल में सुनी लोगों की समस्याएं, दिए निराकरण के निर्देश
जन चौपाल में प्राप्त हुए 59 आवेदन
महासमुंद : जिला कार्यालय में हर मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह से एक-एक कर मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी मांगे व समस्याएं रखी। जन चौपाल में आज अलग-अलग समस्याओं के निराकरण हेतु कुल 47 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने प्रकरणों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्रेषित करते हुए यथाशीघ्र नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण प्रकरणों को समय सीमा में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जन चौपाल में ग्राम घोड़ारी की रहने वाली दिव्यांगजन श्रीमती जुगरी भारद्वाज आवेदन लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने निर्देशित किया। जिसे श्रीमती भारद्वाज को मौके पर ही श्रवण यंत्र प्रदान किया। इसी तरह कोसरंगी के श्री रघुनाथ ने कब्जाशुदा शासकीय भूमि का पट्टा प्रदान करने, लभराखुर्द के श्री नीरज कमार ने पट्टा बनवाने, बिरकोनी के श्री शत्रुहन लाल साहू ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने, बावनकेरा के श्री संतोष कुमार यादव ने भू-अधिग्रहण का मुआवजा दिलाने, मुनगासेर की श्रीमती रूखमणी ने सीमांकन एवं पिथौरा सुईनारा के श्री दुलसिंह दीवान नामांतरण कार्य और ग्राम किशनपुर के श्री गौचरण साहू ने ग्राम पटेल पद की नियुक्ति के लिए कलेक्टर को आवेदन सौंपे। इसके साथ ही आवेदकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अतिक्रमण हटाने एवं अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर को सौंपे गए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मांग एवं समस्याओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

6. जिले में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़ी शिकायतें लोकपाल के समक्ष करें दर्ज
महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में संभावित शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल की व्यवस्था की गई है। लोकपाल की यह व्यवस्था योजनाओं के पारदर्शी और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
जिले में लोकपाल का कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द के प्रथम तल पर कक्ष क्रमांक 28 में स्थापित किया गया है। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्राही या नागरिक, जिन्हें मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन से संबंधित कोई समस्या, अनियमितता या शिकायत है, वे लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

7. ग्राम सिंघनपुर में 24 क्विंटल अवैध धान जब्त
महासमुंद : तहसील महासमुंद अंतर्गत ग्राम सिंघनपुर में राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 24 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। यह कार्यवाही लघु फुटकर व्यापारी रेखराम साहू के खिलाफ की गई, जो बिना वैध दस्तावेज के धान का भंडारण कर रहा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभागीय टीम ने सूचना के आधार पर मौके पर छापेमारी की। जांच में पाया गया कि धान का संग्रहण नियमानुसार नहीं था, जिसके चलते धान जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। इस कदम का उद्देश्य अवैध धान व्यापार पर लगाम लगाना और मंडी नियमों को सख्ती से लागू करना है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान केवल अधिकृत केंद्रों पर ही बेचें और किसी भी अवैध गतिविधि से दूर रहें।

8. जिले में अब तक एक लाख 63 हजार 400 कि्ंवटल धान का उपार्जन
महासमुंद : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिले के धान खरीदी केन्द्रों पर शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रगति पर है। जिले में 182 उपार्जन केंद्रों में धान उपार्जन हेतु जिले के एक लाख 62 हजार से अधिक किसान पंजीकृत है। नोडल अधिकारी श्री अशीष शर्मा ने बताया कि आज मंगलवार तक जिले में एक लाख 63 हजार 400 कि्ंवटल धान का उपार्जन किया जा चुका है। जिसमें एक लाख 59 हजार 488 क्विंटल मोटा धान, 11 क्विंटल पतला धान तथा 3 हजार 899 क्विंटल सरना धान शामिल है। महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत 38 उपार्जन केन्द्रों में 26 हजार 845 क्विंटल धान, बागबाहरा के 31 उपार्जन केन्द्रों में 46 हजार 900 क्विंटल, पिथौरा के 44 केन्द्रों में 29 हजार 869 क्विंटल, बसना के 36 उपार्जन केन्द्रों में 16 हजार 54 क्विंटल एवं सरायपाली विकासखंड अंतर्गत 33 उपार्जन केन्द्रों में 43 हजार 730 क्विंटल धान की खरीदी की गई है।

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