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छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती में गड़बड़ी , भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


 

Credit patrika

वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, शासन को नोटिस

Forest Service recruitment: यह नियमों और प्रावधानों के खिलाफ है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन को जवाब देने के निर्देश देते हुए वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है..

छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए 8 आवेदकों ने याचिका दायर की है। याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा है कि फिजिकल टेस्ट में फेल हो चुके लोगों को दोबारा मौका देकर वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह नियमों और प्रावधानों के खिलाफ है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन को जवाब देने के निर्देश देते हुए वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है।

याचिका के अनुसार कांग्रेस सरकार ने साल 2020 में वन विभाग में भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसके तहत सीजीपीएससी द्वारा साल 2021 में वन सेवा भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद 3 जून 2023 को इस परीक्षा का रिजल्ट सीजीपीएससी द्वारा जारी कर मुख्य एवं अनुपूरक सूची जारी की गई।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर कार्यालय में चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण के बाद 12 सितंबर 2023 को शारीरिक मापदंड परीक्षण किया गया। इसके बाद से गड़बड़ी शुरू हो गई। इस गड़बड़ी के खिलाफ बस्तर के योगेश बघेल, मधुसूदन मौर्या, घनश्याम और 6 अन्य लोगों ने याचिका लगाई है।

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