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महासमुंद : सरायपाली क्षेत्र में शराब बेचने वाले तीन आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही




महासमुंद : कलेक्टर श्री प्रभात मलिक के आदेशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री मोहित जायसवाल के मार्गदर्शन में अवैध शराब बनाने और बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के तारतम्य में 31 दिसम्बर को आबकारी विभाग वृत्त सरायपाली, महासमुंद के द्वारा ग्राम- जोगीडीपा, थाना सरायपाली में मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी विद्याधर चौहान के मकान मे दबिश देकर उसके घर और आँगन में मौके पर चूल्हे पर चढ़ी हुई कच्ची महुआ शराब भट्ठी मिली तथा मौके पर तलाशी के दौरान प्लास्टिक पॉलीथीन और पॉलीथीन पैकेटों मे भरी हुई 70 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुवा शराब और 7 नग प्लास्टिक ड्रमों मे लगभग 1400 किलोग्राम शराब बनाने योग्य किण्वित महुवा लहान बरामद किया गया। आरोपी को रैड की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसका समक्ष पंचान पन्चनामा तैयार किया गया। उक्त फरार आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क),(च)34(2),59(क) तहत अपराध दर्ज कर उक्त फरार आरोपी की खोजबीन पता साजी की जा रही है ।


अन्य कार्यवाहियों में ग्राम -नूनपानी थाना सरायपाली के आरोपी मधुसूदन साहू, उम्र -30 वर्ष के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब और 800 किलो ग्राम शराब बनाने योग्य किण्वित अवस्था में महुआ लहान जप्त किया गया तथा आरोपी सदानंद साहू उम्र 28 वर्ष के कब्जे से भी 10 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब और 700 किलो ग्राम शराब बनाने योग्य किण्वित महुआ लहान जप्त किया जाकर उक्त दोनो आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क)(च),34(2),59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।


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