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महासमुंद : जिले में अवैध शराब बिक्री मामले पर मोबाइल से कर सकते हैं शिकायत , गोपनीय रखा जाएगा शिकायतकर्ता का नाम




महासमुंद :  निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तारतम्य में छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के मद्देनजर कलेक्टर श्री प्रभात मलिक द्वारा आबकारी विभाग जिला-महासमुन्द को जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की सतत् जांच तथा कड़ी निगरानी रखने एवं अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में आबकारी विभाग जिला महासमुन्द द्वारा मदिरा दुकानों में दैनिक मदिरा स्कंध पंजी का अद्यतन संधारण सुनिश्चित किया जा रहा है। मदिरा के आमद, भण्डारण तथा दैनिक विक्रय पर प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मदिरा दुकानों में स्थापित सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के सुचारू संचालन तथा न्यूनतम 15 दिवस का बैकअप संधारण सुनिश्चित किया जा रहा है एवं तकनीकी समस्या आने पर तत्काल निराकरण किया जा रहा है।

जिले के कार्यपालिक स्टॉफ द्वारा औसत विक्रय मात्रा की तुलना में 30 प्रतिशत या अधिक विक्रय वाली मदिरा दुकानों का गहन निरीक्षण किया जा रहा है। आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय तथा संभागीय उड़नदस्ता टीम के द्वारा भी जिले की मदिरा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है।

सोमवार को जिले के कार्यपालिक स्टॉफ द्वारा औसत विक्रय मात्रा की तुलना में 30 प्रतिशत या अधिक विक्रय वाली मदिरा दुकानों का गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें स्थानीय बाजार, सभा रैली में जुटने वाली भीड़ तथा दीपावली पर्व के कारण मदिरा विक्रय में वृद्धि परिलक्षित होना पाया गया है। 

वृत्त क्षेत्र के प्रभारी अधिकारियों को मदिरा दुकानों पर सतत् निगरानी रखने एवं प्रति व्यक्ति निर्धारित विक्रय सीमा का कड़ाई से पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। 

प्रभारी अधिकारी, आबकारी नियंत्रण कक्ष महासमुन्द को आबकारी नियंत्रण कक्ष का 24×7 संचालन के निर्देश दिये गये है। किसी भी व्यक्ति द्वारा आबकारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07723-299317 पर सम्पर्क कर अवैध मदिरा तथा मदिरा दुकानों से संबंधित शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है।

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