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तहसीलदार की याचिका पर सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरो को अवमानना नोटिस जारी



(News Credit by Janta se rishta)

बिलासपुर : वरिष्ठता के बावजूद पदोन्नति नहीं देने को लेकर तहसीलदार की ओर से दायर की गई याचिका में दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग तथा राजस्व विभाग के सचिवों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने कहा है। 

महासमुंद के शंकरलाल सिन्हा राज्य सरकार के अधीन तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। सन् 2016 में तहसीलदारों का डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोशन दिया गया। वरिष्ठता के बावजूद उनके विरुद्ध एक विभागीय जांच लंबित होने का हवाला देते हुए उन्हें प्रमोशन से वंचित रखा गया। सन् 2018 में वे जांच के दोषमुक्त हो गए। उन्होंने अपनी पदोन्नति के लिए विभाग में आवेदन लगाया। कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग तथा राजस्व विभाग के मुख्य सचिवों को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता की पदोन्नति की मांग पर 4 माह के भीतर नियमानुसार निराकरण करें। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर कोई निर्णय राज्य सरकार ने नहीं लिया, तब उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जाहिर की और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव कुलभूषण टोप्पो तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्दश दिया। याचिका पर अगली सुनवाई दशहरा के बाद होगी।


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