बिना मान्यता संचालित ए.के. स्मार्ट स्कूल को 2026-27 सत्र से संचालन बंद करने के निर्देश
महासमुंद 10 अप्रैल 2026/ जिले में विकासखण्ड पिथौरा के ग्राम बिजेमाल में संचालित ए.के. स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के विरुद्ध बिना मान्यता संचालन, छात्रों को टी.सी. एवं अंकसूची जारी करने संबंधी शिकायत पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर आगामी शिक्षण सत्र 2026-27 से अमान्यता प्राप्त संचालित शाला ए.के. स्मार्ट स्कूल संचालक को स्कूल संचालन बंद करने के निर्देश दिए हैं तथा विद्यार्थियों को निकट के शासकीय मान्यता प्राप्त शालाओं में प्रवेश दिलाने हेतु पालको को अवगत कराने कहा गया है।
इस संबंध में स्कूल संचालक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट अपील मान्यता के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा के प्रारूप क में हस्ताक्षर हेतु दायर किया गया था।
आदेशानुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया गया कि ग्राम बिजेमाल में संचालित ए.के. स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल का भवन निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है। शाला को अब तक मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण बच्चों से लिए जा रहे फीस व शिक्षकों के वेतन से संबंधित आवश्यक ऑडिट दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि विद्यालय विवादित भूमि पर संचालित हो रहा है तथा बच्चों के लिए अतिआवश्यक संसाधन का अभाव है। फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा से प्रारूप क हस्ताक्षरित प्राप्त नहीं होने पर एवं सत्यापित शपथ पत्र अप्राप्त होने पर शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय को मान्यता प्रदान किया जाना संभव नहीं है।
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