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Mahasamund : नशीली पदार्थों के अनाधिकृत विक्रय पर होगी कार्रवाई , मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य



नशीली पदार्थों के अनाधिकृत विक्रय पर सख्त कार्रवाई की जाएगी - कलेक्टर श्री लंगेह

मेडिकल दुकानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं - पुलिस अधीक्षक श्री सिंह

स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थों के नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

महासमुंद : स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थों के अनाधिकृत व्यवसायियों पर व्यापक और प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर श्री लंगेह ने कहा कि ऐसे स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ के अनाधिकृत व्यवसायियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यह ज़िला ओड़िसा राज्य की सीमा से लगे होने के कारण अनाधिकृत व्यवसायियों द्वारा ऐसे औषधियों के क्रय-विक्रय की संभावना बनी रहती है। पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। आप भी इस पर नज़र रखे तो अंकुश लगेगा। उन्होंने नगरीय निकायों में कचरा संग्रहण केन्द्रों में विशेष रूप से बायो मेडिकल वेस्ट, सीरिंज या टेबलेट पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह ने कहा जिले में स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ के रोकथाम के लिए दवा व्यवसायियों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश दें तथा निगरानी की जाए। स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ जो किसी रोग उपचार हेतु दवाईयों की श्रेणी में आते हैं। क्रय-विक्रय पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाए एवं उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रत्येक मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा भी अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों और मैदानी अमलों में भी इस संबंध में विशेष निगरानी रखी जाए। स्कूल, कॉलेजां में भी समन्वय कर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोटप्पा एक्ट की कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि नशीली पदार्थों के अनाधिकृत विक्रय करते पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में नशीली दवाओं के दुरूपयोग और उसके व्यापार पर सभी कारगर कदम उठाएं। जिले के सीमावर्ती इलाकों में कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अपराध नशा की वजह से होते है। उन्होंने कहा कि स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ जो किसी रोग उपचार हेतु मेडिसिन के वर्ग में आते है, इसके क्रय-विक्रय पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन कड़ी निगरानी रखें। सहायक औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस संबंध में जानकारी दी। बैठक में समिति सदस्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, उप संचालक समाज कल्याण, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

माल वाहक वाहनों में सवारी न ढोएं
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह ने कहा कि जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। जिसका मुख्य कारण सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं पहनना है साथ ही मादक द्रव्यों का सेवन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने अपील किया कि सभी नागरिक एवं शासकीय अधिकारी-कर्मचारी वाहन चलाते समय सीट बेल्ट या हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें अन्यथा उन पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने मालवाहक वाहनों जैसे पिकअप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि का सवारी वाहनों के रूप में प्रयोग नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा पाए जाने पर तत्काल लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसके अनुपालन के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं। 

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