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महासमुंद : वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीटबेल्ट का उपयोग नहीं करने पर होगी कार्यवाही, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर अपना जीवन सुरक्षित रखें - सांसद श्रीमती चौधरी


सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर अपना जीवन सुरक्षित रखें - सांसद श्रीमती चौधरी

सड़कों पर गति अवरोधक निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप बनाएं - विधायक श्री सिन्हा

बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले कुल 383 वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही कर राशि 1,91,500 समन शुल्क की वसूली

रेड सिग्नल जम्प करने वाले वाहन कुल 1151 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर राशि 3,45,300समन शुल्क की वसूली

महासमुन्द : सासंद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित हुई। इस अवसर पर महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, सरायपाली विधायक श्रीमती चातुरीनंद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती राशि महिलांग, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह, अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, जिला परिवहन अधिकारी श्री आर.के. ध्रुव सहित सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य मौजूद थे।

बैठक में सासंद श्रीमती चौधरी ने जिले में सड़क सुरक्षा से संबंधित किए गए प्रयास, सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण, दुर्घटना नियंत्रण के उपाय व सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सड़क दुर्घटना रोकने, ओवर स्पीडिंग को नियंत्रित करने तथा आवश्यक सुरक्षा साधनों का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वयं और साथी यात्रियों की सुरक्षा के लिए आम नागरिक वाहन चलाने के दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट आदि का प्रयोग करें। हेलमेट नहीं पहनने के कारण ही दुर्घटना में अधिकांश लोगों की मृत्यु हुई है। सड़क में संकेतक नहीं होने से यात्रियों को लम्बी दूरियों का सफर करके अनावश्यक परेशानियां होती है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडेड गाड़ियों पर भी नियमित कार्रवाई किया जाए तथा खनिज परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों में तिरपाल से ढका जाए।

सीटबेल्ट का अवश्य प्रयोग करें 

उन्होंने कहा कि जिले में शासकीय व निजी हाई स्कूल-कॉलेजों में दुपहिया वाहनों से आने वाले छात्र जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, हेलमेट पहनकर आए इसका पालन कराने के लिए संबंधित संस्था के प्राचार्य उत्तरदायी होंगे। स्कूली वाहनों में भी क्षमता से अधिक छात्रों को नहीं बैठाएं। स्कूलों में वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था के बाद ही नए स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी व आमजन, जो दो पहिया वाहन में आते है सभी हेलमेट पहन कर कार्यालय आएं। हेलमेट पहन कर नहीं आने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने ब्लैक स्पॉटों और अन्य टर्निंग पॉइंट पर रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था, स्पीड लिमिट बोर्ड, रंबल स्ट्रीप, कैमरा, रोड मार्किंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेशानुसार वाहनों में प्रेशर हॉर्न, तेज आवाज वाले साइलेंसर और तेज आवाज मे डीजे बजाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने कहा है।

बैठक में महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि ओवर स्पीडिंग करने वाले चालकों पर चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को शासन से निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही स्पीड ब्रेकर बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अनियंत्रित गति से चलने वाले हाइवा और ट्रैक्टर पर पुलिस और आरटीओ संयुक्त रूप से कार्यवाही करें। उन्होंने यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कॉलेजों और अन्य स्थानों पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने नेशनल हाईवे, लोक निर्माण विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारियों को तिराहा, चौराहा, स्टेट और नेशनल हाईवे मोड़ और खुले पुल-पुलिया, खतरनाक मोड आदि दुर्घटनाजन्य स्थानों में भी संकेतक साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।

सरायपाली विधायक श्रीमती चातुरीनंद ने सरायपाली क्षेत्र में वाहनों के फिटनेस के लिए विशेष कैम्प लगाने कहा। उन्होंने ओवरलोड गाडियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती राशि महिलांग ने शहरी क्षेत्रों में भी यातायात व्यवस्था आवश्यक सुधार के लिए पुलिस विभाग के समन्वय से कार्रवाई करने का सुझाव दिया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों के अलावा 177 शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर राशि 88,500 समन शुल्क वसूल किया गया। 

शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले कुल 62 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जिसमें राशि 6,20,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन करने वाले कुल 148 चालको के विरूद्ध कार्यवाही कर राशि 44.400 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया। 

लाइसेंस निलंबन, निरस्तीकरण हेतु विभिन्न धाराओं के तहत कुल 16 प्रकरणों में संबंधित जिला परिवहन कार्यालय भेजा गया जिसमें सभी का 03 माह के लिए लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही किया गया। 

बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले कुल 383 वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही कर राशि 1,91,500 समन शुल्क वसूल किया गया। 

रेड सिग्नल जम्प करने वाले वाहन कुल 1151 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर राशि 3,45,300 समन शुल्क वसूल किया गया। 

ओवर स्पीड वाहन चलाने वाले कुल 73 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर राशि 73000 समन शुल्क वसूल किया गया। 

बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण पटेल, जनपद अध्यक्ष बागबाहरा श्रीमती स्मिता चंद्राकर, सदस्य श्री महेन्द्र जैन, श्रीमती सुनीता देवांगन एवं अन्य सदस्यगण मौजूद थे।

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