रूपानंद सोई 94242-43631
महासमुंद : भारत 26 जनवरी को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और देश गणराज्य बना । देश में लोग इस राष्ट्रीय उत्सव की खुशियों में झुम रहे थे वहीं महासमुंद जिले में कुछ असमाजिक तत्व के लोगों के द्वारा ग्रामीणों के साथ दो अलग-अलग मामले में मारपीट किये थे जिसकी शिकायत पुलिस को मिलते ही तत्काल अपराध दर्ज कर पिडितों को न्याय दिलाने का काम किया है । आपको बता दें 26 जनवरी 2024 को महासमुंद जिले में बागबाहरा एवं खल्लारी थाना को छोडकर अन्य सभी थाना में अपराध शुन्य रहा है ।
पुलिस ने मारपीट के दो मामले में अपराध दर्ज की है ।
पहला मामला
बागबाहरा थाना अंतर्गत लालपुर बागबाहरा निवासी नंद किशोर विश्वकर्मा (गोविन्दा) पिता गोकूल विश्वकर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 25/01/024 रात 8 बजे के करिब मोहल्ले का लडका सोहन साहू पिता सालिक राम साहू के द्वारा उसके उपर प्राण घातक वार कर लहु लुहान कर दिया है। नंद किशोर विश्वकर्मा (गोविन्दा) ने सोहन साहू को मोहल्ले में मोटर सायकल तेजी से न चलाने के लिए कहा क्योंकि गली में छोटे-छोए बच्चे खेलते रहते है किसी को लग जायेगी इतना कहते ही। सोहन साहु ने नंद किशोर विश्वकर्मा (गोविन्दा) के उपर राड से हमला कर दिया जिससे नंद किशोर विश्वकर्मा (गोविन्दा) के सिर से खून निकलने लगा। हमलावर सोहन के साथ तीन और लडके थे। उक्त मामले में बागबाहरा पुलिस 26 जनवरी 2024 को दिन में 2 बजकर 30 मिनट पर सोहन साहू के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 323 के तहत अपराध दर्जकर सब इंस्पेक्टर राम भजन सिन्हा के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
दुसरा मामला
खल्लारी थाना अंतर्गत ग्राम डुमरडीह निवासी रानी सिन्हा पति गौतम सिन्हा उम्र 42 साल ने बताया कि उसके पास स्वराज माजदा मेटाडोर है उक्त गाडी को चलाने के लिए जिला गरियाबंद ग्राम बिजेपाल निवासी कैलाश मांझी को ड्रायवर रखा था कैलाश मांझी गाडी चलाने कभी आता था कभी नहीं आता था अपने मनमर्जी काम करता था । उसी बात को लेकर दिनांक 26/01/2024 के करीबन 11.00 बजे ग्राम बीजेपाल निवासी गेंदराम सिन्हा, ड्रायवर कैलाश मांझी एवं निखिल ये तीनों मिलकर रानी सिन्हा के घर में आकर अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए रानी सिन्हा के बेटे ओमप्रकाश सिन्हा के साथ मारपीट किये हैं । उक्त मामले में रानी सिन्हा की शिकायत पर खल्लारी थाना में गेंदराम सिन्हा, ड्रायवर कैलाश मांझी एवं निखिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506, 323 एवं 34 के तहत अपराध दर्जकर हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार जगत के द्वारा विवेचना कि जा रही है।
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