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महासमुंद : जाडामुडा धान खरीदी में हुए फर्जीवाडा में कराये गये FIR में देखें कितने गोलमाल


रूपानंद सोई 94242-43631 

महासमुंद : धान खरीदी में हेरीफेरी के कारण जिले के पिथौरा विकास खण्ड हर साल सुर्खियों में रहता है क्षेत्र के लोग सोचते होंगे की आने वाला साल में धान खरीदी में फर्जीवाडा नहीं होगा क्योंकि इस साल फर्जीवाडा को अंजाम देने वाले लोग जेल जा रहे हैं लेकिन ठिक इसके विपरित नए सीजन में नए तरीके से फर्जीवाडा को अंजाम दिया जाता है । 

सबसे बडा सवाल - करोडों रूपये के हेराफेरी होने के बाद भी संबंधित विभाग के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भनक तक नहीं लगता जब कोई पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता अपने जान जोखिम में डालकर मामले का खुलसा करता है । तब कहीं प्रशासन  कुम्भकर्णी निद्रा से जागता है । 

जाडामुडा धान खरीदी में हुए फर्जीवाडा में जिस तरह से अखबार एवं वेब न्यूज में  रामप्रसाद पिता नंदलाल, दासरथी पिता ईश्वर, गौतम बरिहा पिता कुसनो, ईश्वर पिता उदेमणी, मनोहर पिता बैकुंठ बिहारी, संतलाल पिता ईश्वर इन 6 किसानों के नाम से फर्जीवाडा को अंजाम दिया जाना मय प्रमाण के खुलासा किया गया था जो प्रथम दृष्टया ही अनेक लोगों का संलिप्ता नजर आ रही थी  लेकिन थाना में दर्ज FIR में  इन सब का उल्लेख नहीं है ।
 
देखें दर्ज FIR  -

रिपोर्टकर्ता - शिवनाथ पटेल पिता रतनलाल पटेल, शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा पिरदा

एफाआईआर क्र. 0056/2024 , दिनांक 19 जनवरी 2024 

आरोपीगण - 1. उमेश कुमार भोई पिता इन्द्रजीत भोई, तत्कालीन उपार्जन केन्द्र एवं समिती प्रभारी जाडामुडा
2. रामप्रसाद पिता नंदलाल , निवासी ग्राम बैतारी
 
दर्ज धारा 420, 467,468, 471, 120 बी, 34 भादवि


मैं शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा पिरदा में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूं। मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला महासमुन्द का पत्र क्रमांक 2024/2201 महासमुन्द दिनांक 19.01.2024 को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित जाडामुडा पंजीयन क्रमांक 879 के धान उपार्जन केन्द्र जाडामुडा में आरोपी उमेश कुमार भोई के द्वारा किसानों का बिना ऋण पुस्तिका देखे धान खरीदी करना एवं किसान रामप्रसाद जाति बिंझवार के द्वारा किसानों के धान का रकबा संबंधित किसान की सहमति के बिना अपने पंजीयन रकबा में जोडकर पंजीयन कराकर धान विक्रय कर अनुचित लाभ अर्जित कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के संबंध में जांच प्रतिवेदन एवं सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ देकर मुझे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निर्देशित करने पर आज दिनांक 29.01.2024 को थाना बसना उपस्थित आकर जांच प्रतिवेदन समस्त दस्तावेज पेश करने पर आरोपी उमेश कुमार भोई एवं रामप्रसाद जाति बिंझवार के द्वारा धारा 420, 467,468, 471, 120 बी, 34 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया ।


जांच प्रतिवेदन नकल जैल है- ग्रामीण सेवा सहकारी समिति जाडामुडा में दिनांक 17.1.2024 को उपार्जन केंद्र जाडामुडा में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु पंजीकृत किसान श्री रामप्रसाद पिता नंदलाल किसान कोड TF5800530100666 पंजीकृत रकबा एवं धान उपार्जन की आकस्मिक जांच की गई। जिसमें किसान रामप्रसाद / नंदलाल के नाम पर अन्य किसान के धान का रकबा बिना संबंधित किसान की सहमति के जुडा होना एवं धान उपार्जन किया जाना पाया गया है ।

विवरण अधोलिखित अनुसार है :-
1. श्रीमती राधिका बाई बेवा सोनउ की मृत्यु उनके परिजन फुलसाय से प्राप्त कथन अनुसार 6 वर्ष पूर्व हो चुकी है। (फुलसाय के कथन की प्रति संलग्न है) श्रीमती राधिका बाई द्वारा धारित खसरा कमांक 52 99 101 142 143 263 किसान श्री रामप्रसाद पिता नंदलाल के नाम पर जुडा हुआ है श्रीमती राधिका बाई की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके परिजन द्वारा भी रामप्रसाद / नंदलाल को राधिका बाई के धारित रकबे में धान बोने या अधिया रेगहा की सहमति नहीं दी गई है राधिका बाई के निकट ही श्री विनोद कुमार पांडेय का भी खेत है श्री पांडये ने भी अपना कथन किया है कि राधिका बाई का फौत हो चुका है एवं राधिका बाई के रकबे पर श्री रामप्रसाद द्वारा खेती किसानी नहीं की गई है। राधिका बाई के धारित रकबा को रामप्रसाद / नंदलाल के नाम पर जुडा होना अनुचित है। प्रथम दृष्टया अनुचित रूप से जुडे हुये रकबे पर धान उपार्जन किया जाना पाया गया है जिसके लिये उपार्जन केंद्र प्रभारी श्री उमेश कुमार भोई एवं किसान श्री रामप्रसाद/नंदलाल दोषी है ।


2. श्री मसतराम पिता लैखन की मृत्यु उनके पुत्र एवं सहखातेदार श्री उदेलाल साव से प्राप्त कथन अनुसार 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है (फुलसाय के कथन की प्रति संलग्न है)। ग्राम झारमुडा के खसरा कमांक 277 301 जो कि मसतराम वगैरह के नाम पर है का रकबा 0.72 एवं 0.77 है. किसान श्री रामप्रसाद / नंदलाल के नाम पर जुडा हुआ है। जबकि श्री मसतराम की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके परिजन श्री उदेलाल साव द्वारा खसरा नंबर 277 एवं 301के रकबे मे धान बोने या अधिया रकबा की सहमति श्री रामप्रसाद / नंदलाल को नहीं दी गई है। प्रथम दृष्टया अनुचित रूप से जुडे रकबे पर धान उपार्जन किया जाना पाया गया है जिसके लिये उपार्जन केंद्र प्रभारी श्री उमेश कुमार भोई एवं किसान श्री रामप्रसाद / नंदलाल दोषी है ।


3. उपार्जन केंद्र प्रभारी श्री उमेश कुमार भोई से प्राप्त कथन अनुसार श्री रामप्रसाद / नंदलाल को जानते है एवं श्री रामप्रसाद कार्य सहयोग के लिये विगत तीन वर्षों से फड में आ रहे है। श्री रामप्रसाद / नंदलाल के नाम पर पर ग्रामीण सेवा सहकारी समिति जाडामुडा में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु पंजीयन जिसका पंजीयन कमांक TF5800530100666 है पंजीकृत रकबा 15.98 हेक्टेयर एवं धान का रकबा 14.33 हेक्टेयर है रामप्रसाद के नाम पर दर्ज रकबा के अन्य किसान राधिका बेवा सोनउ एवं मस्तराम वल्द लैखन को उपार्जन केंद्र प्रभारी श्री उमेश कुमार भोई नहीं जानते है ।


रामप्रसाद द्वारा दिनांक 15.12.23 को 154.80 क्विटल 22.12.23 को 272 क्विटल एवं 19.1.24 को 254 क्विटल धान समर्थन मूल्य पर विकय हेतु टोकन समिति आकर कटवाया गया है । जिसमें से दिनांक 15.12.23 को 154 क्विटल राशि-337928.40 एवं 22.12.23 को 272 क्विटल राशि- 593776.00 धान का विकय रामप्रसाद द्वारा किया जा चुका है। दिनांक 19.1.24 के 254 क्विटल टोकन पर धान विकय हेतु शेष है।


धान विकय के समय रामप्रसाद द्वारा ऋण पुस्तिका नही दिखाया गया ना ही उपार्जन केंद्र प्रभारी द्वारा धान उपार्जन हेतु ऋण पुस्तिका की मांग की गई ।


छग शासन के पत्र कमांक एफ-4-8/2023/29-1/नवा रायपुर दिनांक 3 अक्टूबर 2023 के कंडिका कमांक 7.2 के अनुसार कृषको से ऋणपुस्तिका के आधार पर ही समर्थन मूल्य पर किसानो से धान उपार्जन किया जाना है ।


जिसका उल्लघन उपार्जन केंद्र प्रभारी श्री उमेश कुमार भोई द्वारा किया गया है जिसके लिये श्री उमेश कुमार भोई दोषी है।


समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन / कैरीफारवर्ड का कार्य एकीकृत पोर्टल में समिति आपरेटर श्री मनोज प्रधान एवं श्री मनीष प्रधान द्वारा किया गया है एवं सत्यापन आरएइओ सुबोध पटेल द्वारा किया गया है


4. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु पंजीकृत किसान श्री रामप्रसाद पिता नंदलाल किसान कोड TF5800530100666 के पंजीकृत रकबा एवं धान उपार्जन बाबत पक्ष जानने शाम 5 बजे फोन कर सूचना दी गई जिसमें श्रीरामप्रसाद द्वारा आने की सहमति दी गई परंतु शाम 7 बजे पुनः फोन लगाने पर फोन बंद पाया गया। जिसके कारण श्री रामप्रसाद का कथन नहीं लिया जा सका ।


5. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु पंजीकृत किसान श्री रामप्रसाद / नंदलाल के रकबे की जांच में यह खातेदार उदेलाल वल्द मस्तराम निवासी मोहगांव एवं फुलसाय बरिहा पिता सोनाउ बरिहा व ग्राम बैतारी के निवासियों के समक्ष पूछताछ में इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि राधिका बेवा सोनाउ वगैरह के समस्त खातदारों का फौत हो चुका है एवं मस्तराम व लैखन का ग्राम झारमुडा स्थित भूमि में विवाद होने के कारण पंजीयन नहीं हुआ है। पंजीयन हेतु रामप्रसाद पिता नंदलाल के खाते में अपना रकबा अधिया रेगहा के रूप में राधिका बेवा सोनाउ एवं मस्तराम लैखन द्वारा नहीं दिया गया है ना ही रामप्रसाद पिता नंदलाल द्वारा अधिया रेगहा लिया गया है। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उपार्जन केंद्र प्रभारी श्री उमेश कुमार भोई ग्रामीण सेवा सहकारी समिति जाडामुडा एवं किसान श्री रामप्रसाद दोषी है जिन्होनें नियम




























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