महासमुंद : राज्य शासन द्वारा किसी घटना विशेष में प्रदेश के वीर साहसी बालक-बालिकाओं को उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य, साहस, शौर्य एवं बुद्धिमता के संदर्भ में उनके साहसिक कार्य, कृत्य के लिए पुरस्कृत किया जाना है, जो अन्य के लिए उदाहरण एवं प्रेरणास्त्रोत बन सके।जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि यह कृत्य किसी की जीवन रक्षा अथवा उसकी शारीरिक क्षति से बचाने के उद्देश्य से निःस्वार्थ सेवा से संबंधित होना चाहिए। उक्त घटना के समय उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि योग्य बालक-बालिकाएं महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर 02 जनवरी तक शाम 05ः00 बजे तक आवेदन दो प्रतियों में कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्पर्क कर सकते है।
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