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CG High Court : छत्तीसगढ महिला आयोग अध्यक्ष को मिला हाईकोर्ट से स्थगन आदेश




महिला आयोग अध्यक्ष को माननीय उच्च न्यायालय से मिला स्थगन आदेश

सरकार बदलते ही प्रदेश के सभी निगम मण्डल एवं आयोग के पदों को किया गया था भंग

CG High Court बिलासपुर : कल दिनांक 19/12/23 को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया था जिस पर आज दिनांक को जस्टिस चंद्रवंशी ने स्थगन आदेश पारित किया है । इस प्रकरण में वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने याचिका प्रस्तुत किया था । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आज शीघ्र सुनवाई का अनुरोध स्वीकार किया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के प्रकरण में सुनवाई हुआ। जस्टिस श्री चन्द्रवंशी के द्वारा सुना गया। इस प्रकरण को माननीय न्यायालय ने पूरा सुनने के बाद डा. किरणमयी नायक के पक्ष में स्थगन आदेश दिया है।  उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि आगामी आदेश तक डी. किरणमयी नायक को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से ना हटाया जाये आपको बता दें छत्तीसगढ में सरकार बदलते ही दिनांक 13/12/2023  सभी निगम / मंडल/आयोग के पदों को भंग किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि जब तक आगामी आदेश ना पारित किया जाए तब तक डॉ. किरणमयी नायक छत्तीसगढ महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बनी रहेगी । 

महिला अयोग का पद नियुक्ति को मनमाने तरीके से निरस्त करने का अधिकार शासन को नहीं है  यह जानते हुए भी जो आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने निकाला था वह पूर्णत मनमाना और राजनैतिक दुर्भावना वश किया गया कार्य था इसलिए इसे माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया था। वर्तमान में महिला आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल 24 जुलाई 2026 तक शेष है। इस अवधि में उन्हें राज्य शासन अब नहीं हटा सकेगी।









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