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CG Govt. Job : चुनाव आयोग से अनुमति लेकर पुलिस विभाग में भर्ती करने हाईकोर्ट ने दिया आदेश




CG Govt. Job : राज्य सरकार  पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर (एसआई), सूबेदार, प्लाटून कमांडेंट की भर्ती प्रक्रिया चुनाव आयोग से अनुमति लेकर करने हेतु हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है।

बिलासपुर CG Govt. Job : पुलिस विभाग की भर्ती मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि चुनाव आयोग से अनुमति लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। इस आदेश के बाद सब इंस्पेक्टर (एसआई), सूबेदार, प्लाटून कमांडेंट की भर्ती करने हेतु राज्य सरकार का रास्ता साफ हो गया है।  कोर्ट ने आदेश में कहा है कि इंटरव्यू में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए।

आपको बता दें कि वर्ष 2018 में पहली बार राज्य सरकार द्वारा 655 पदों पर पुलिस विभाग में भर्ती निकाली गई थी। लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं ली गई । 2023 में इन पदों की संख्या बढ़ाकर 935 कर दी गई । इसी साल इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई । इन पदों के लिए लगभग डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। इनमें से केवल 1500 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए । लेकिन इनकी नियुक्ति ना होने की वजह से उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

राज्य सरकार ने उक्त मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपना दलिल दी कि फिलहाल आचार संहिता लागू होने की वजह से पदों पर नियुक्ति रुकी हुई है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आप चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन पदों पर नियुक्ति करें। मामले में अगली सुनवाई नवंबर महीने के पहले सप्ताह में रखी गई है।

भर्ती में गड़बड़ी को लेकर भी दायर हैं याचिकाएं
उपरोक्त पदों में व्यापमं पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भी याचिकाएं दायर की गईं हैं। इनमें कहा गया है कि प्रावधान के बिना महिलाओं की भर्ती की गई। कोर्ट ने भर्ती पर रोक नहीं लगाई थी। इसके बाद पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं।

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