इच्छुक पात्र हितग्राही 7500 वर्ग फीट भूमि तक अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का लाभ ले सकते लाभ
रूपानंद सोई 94242 - 43631
DPR CG महासमुंद : नगरीय क्षेत्र में प्रदत्त नजूल की भूमि पर आवास बनाकर रह रहें ऐसे ईच्छुक पट्टाधारियों से जिन्होंने पट्टे पर प्राप्त भूमि के संबंध में भू-स्वामी अधिकार हेतु आवेदन दिया है, उन्हें गाईड लाईन के आधार पर भू-स्वामी हक (मालिकाना हक) की समुचित कार्यवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में आज अनुविभागीय अधिकारी श्री हरिशचंद बेहरा, हल्का पटवारी, कोटवार एवं नगर पालिका विभाग के संयुक्त दल द्वारा शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण का सर्वे एवं मापजोख किया गया। ज़िले के बागबाहरा नगरीय क्षेत्र वार्ड क्रमांक 01 भानपुर झलप रोड़ स्थित तहसील कार्यालय से नमन पेट्रोल पम्प तक सर्वेक्षण किया गया । जिसमें 38 अतिक्रमणकारी के द्वारा मकान एवं दुकान निर्माण पाया गया ।
इच्छुक पात्र हितग्राही शासन की योजनानुसार नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के तहत् अतिक्रामको के सहमत होने पर शासन की भूमि के गाईडलाईन अनुसार निर्धारित शुल्क लेकर व्यवस्थापन की कार्यवाही की जाएगी । भूमि स्वामी हक में भूमि का मलिकाना हक दिया जावेगा। व्यवस्थापन हेतु सहमत न हो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए शासकीय भूमि से बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।
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