आयकर विभाग ने नया नियम जारी किया है। इसके अनुसार निजी ऋण देने वाले साहूकारों, व्यापारियों और कारोबारियों को बताना होगा कि उनके पास राशि कहां से आई। अभी तक सिर्फ ऋण लेने वाले को ही बताना पड़ता था कि उन्होंने कहां से और कितना ऋण लिया। इसके दस्तावेज के साथ वह रिटर्न दाखिल कर देते थे। उसे विभाग स्वीकार भी कर लेता था।
जारी नए नियम के अनुसार ऐसा नहीं होगा। लोन लेने और देने वाले दोनों को आय के स्रोत बताने होंगे। नहीं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। सीए ने कहा कि विभागीय कार्रवाई और जांच से बचने के लिए लोन लेने वाले, लोन देने वाले साहूकार या कारोबारी से उनका पैनकार्ड, आयकर रिटर्न की एक फोटोकॉपी, अपना बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेज जरूर रखें।
Social Plugin