Ad Code

Responsive Advertisement

Chhattisgarh : हाई कोर्ट के आदेश के बाद सेवानिवृत्त डॉक्टर को मिला पेंशन, ग्रेज्युटी का लाभ

 



स्वास्थ्य सचिव से हाईकोर्ट ने 10 दिनों के भीतर मांगा शपथ पत्र में जवाब

Chhattisgarh : - 30 वर्षों तक विभाग में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति के  पश्चात प्राप्त होने वाले देयकों के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे चिकित्सक को आखिरकार हाई कोर्ट (High Court Chhattisgarh) से मिला न्याय । कोर्ट फटकार व आदेश के दूसरे दिन ही ने  विभाग ने पेंशन एवं ग्रेज्युटी की राशि का भुगतान कर दिया ।

बतादें कि जिला महासमुंद अंतर्गत समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथौरा में पदस्थ वरिष्ठ अपर श्रेणी डॉक्टर एमएस कँवर (Dr. M.S Kanwar) की सेवानिवृत्त जून 2021 में हुई थी । विभागीय जांच के नाम पर डॉक्टर के ग्रेज्युटी व पेंशन पर रोक लगा दिया था । जिस पर पीड़ित डॉक्टर ने विभाग के कई चक्कर लगाए और स्वत्व की मांग को ले कर आवेदन दिया था ।

लेकिन उसकी एक भी नही सुनी गई,जिस पर डॉक्टर ने स्थानीय अधिवक्ता बजरंग अग्रवाल के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर (High Court Chhattisgarh) में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी । प्रारंभिक सुनवाई में ही हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के सचिव को स्वत्वों के भुगतान नहीं करने के कारणों को लेकर 10 दिन के भीतर शपथ पत्र में जवाब मांगा था,जिसकी अंतिम सुनवाई 5 अप्रैल को हुई स्वास्थ्य सचिव के द्वारा शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए 45 दिवस के भीतर संबंधित चिकित्सक के स्वत्वों के भुगतान के निर्देश दिए थे । हाईकोर्ट के आदेश के दूसरे ही दिन विभाग के द्वारा पेंशन की संपूर्ण राशि व ग्रेज्युटी की राशि का भुगतान किया गया ।

Ad code

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Ad Code

Responsive Advertisement