शारीरिक रूप से अक्षम्य लोगों के लिए अच्छी खबर है। देश की सर्वोच्च अदालत ( Supreme Court ) ने दिव्यांगों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को IPS समेत अन्य सेवाओं में नौकरी के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है।
(News Credit by Patrika)
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने UPSC परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शीर्ष अदालत ने इन सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को IPS, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और DANIPS में नौकरी के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दी हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि, यह उम्मीदवार 1 अप्रैल को शाम 4 बजे तक UPSC को आवेदन दे सकते है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम आदेश है। वहीं अदालत ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि, आवेदन करने वाले लोग सेवा में लिए जाएंगे या नहीं, यह कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा।
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