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Supreme Court : का बड़ा फैसला, दिव्यांग उम्मीदवारों को IPS समेत अन्य नौकरी के लिए अप्लाई करने की दी मंजूरी



शारीरिक रूप से अक्षम्य लोगों के लिए अच्छी खबर है। देश की सर्वोच्च अदालत ( Supreme Court ) ने दिव्यांगों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को IPS समेत अन्य सेवाओं में नौकरी के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है।

(News Credit by Patrika)

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने UPSC परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शीर्ष अदालत ने इन सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को IPS, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और DANIPS में नौकरी के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दी हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि, यह उम्मीदवार 1 अप्रैल को शाम 4 बजे तक UPSC को आवेदन दे सकते है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह अंतरिम आदेश है। वहीं अदालत ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि, आवेदन करने वाले लोग सेवा में लिए जाएंगे या नहीं, यह कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा।

इन सेवाओं के लिए कर सकेंगे आवेदन

देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया। इसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, और दिल्ली, दमन और दियू, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पुलिस सेवा में चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग में अनंतिम रूप से आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

बता दें कि जस्टिस एएम खानविलकर और अभय एस ओका की पीठ ने दिव्यांगों के अधिकारों के लिए एनजीओ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स की ओर से दायर एक रिट याचिका में ये अंतरिम आदेश पारित किया है।
इस आदेश में ऐसे लोगों को इन सेवाओं से बाहर करने को चुनौती दी गई थी।

आवेदन करने की तिथि

नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार एक अप्रैल शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते है, हालांकि इन लोगों का सेवा के लिए चयन होगा या नहीं, यह भी पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।


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