मृतिका अर्चना भगत पति सुभाष भगत उम्र 28 वर्ष साकिन कसैयाडीपा डाक्टर कालोनी घरघोडा की मौत के संबंध में दिनांक 04.02.2022 के सुबह मृतिका के पति सुभाष भगत द्वारा थाना घरघोड़ा में मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया कि अर्चना भगत (मृतिका) से वर्ष 2011 में शादी हुई थी। दोनों के दाम्पत्य जीवन से एक 08 वर्ष का एक पुत्र है । दिनांक 03.02.22 के रात्रि अर्चना बताई कि उसका पूर्व परिचित युवक उसके चरित्र को लेकर बदनाम कर रहा है । इस बात से अर्चना चिंतित थी । सुबह उठकर देखे तो अर्चना सिलिंग पंखा में साडी से फांसी लगाकर लटकी थी । अर्चना, उस युवक के बदनाम करने से आत्मग्लानि होकर स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या की है । थाना घरघोड़ा में मर्ग क्रमांक 13/2022 धारा 174 CRPC दर्ज कर जांच में लिया गया ।
मृतिका के मायके पक्ष के लोग पोस्टमार्टम के समय मौत पर संदेह व्यक्त किया गया था जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित सिंह को सभी पहलूओं पर सूक्ष्मता पूर्वक जांच करने का निर्देश दिया गया जिनके द्वारा मृतिका के वारिशानों एवं मृतिका के घर आसपास रहने वालों को बयान दर्ज किया गया जिसमें पति-पत्नी के बीच मन मुटाव की बात सामने आया जिस पर थाना प्रभारी द्वारा मृतिका के पति को संदेह पर रखकर कड़ी पूछताछ किया गया। काफी पूछताछ के बाद संदेही मृतिका के पति सुभाष भगत द्वारा उसकी पत्नी के चरित्र शंका को लेकर अपने साथी शंकर साहू के साथ मिलकर उसकी पत्नी की हत्या करना बताया।
आरोपी सुभाष भगत बताया कि दिनांक 03.02.2022 के रात्रि योजना बनाकर अर्चना भगत के गले में साड़ी को फंसाकर अर्चना के पीठ और अपने पीठ को सटा कर फांसी के फंदे को बलपूर्वक खींचा जिससे अर्चना बेहोश हो गई जिसके बाद अपने साथी शंकर साहू को मोबाइल पर कॉल कर घर बुलाया और दोनों मिलकर अचेत अवस्था में अर्चना को फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या कर दिये और घटना के बाद अर्चना द्वारा आत्मग्लानि वश ऐसा कदम उठाया गया है यह दिखाने अर्चना के मोबाइल से मैसेज किया गया ।
आरोपी सुभाष भगत पिता सुधीर भगत 31 साल निवासी केसरा चौकी मनोरा जिला जशपुरनगर हाल कसैयाडीपा घरघोड़ा से घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल, मृतिका का मोबाइल एवं आरोपी शंकर साहू पिता विधव साहू उम्र 23 साल निवासी नवापारा तमनार रोड़ घरघोड़ा से घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं मोटर सायकल का जप्त किया गया है । आरोपियों को हत्या के संबंध में थाना घरघोड़ा में दर्ज अप.क्र. 45/2022 धारा 302,109, 120(B), 201, 34 IPC के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया । मृतिका के परिजनों द्वारा आरोपियों के गिरफ्तारी पर घरघोड़ा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है । अंधे कत्ल के पर्दाफाश एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित सिंह, उप निरीक्षक एडमोन खेस, सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह नेताम, आरक्षक बीरबल भगत, नंद कुमार पैंकरा, नरेन्द्र कुमार पैंकरा की अहम भूमिका रही है ।
(News Credit by Janta se rishta)
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