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पिथौरा : RTI के तहत जानकारी नहीं देने पर आयोग का चला डंडा, पंचायत सचिव को 25 हजार का जुर्माना



RTI के तहत जानकारी नहीं  देने पर आयोग का चला डंडा, पंचायत सचिव को 25 हजार का जुर्माना

 रूपानंद सोई  94242-43631 

पिथौरा : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने जानकारी नहीं देने पर पंचायत सचिव  पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, वेतन से काटने के निर्देश जनपद पंचायत के CEO को जुर्माने की राशि संबंधित जन सूचना अधिकारी के वेतन से काटकर सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश हुआ है।

बता दें कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने की मंशा से भगतदेवरी निवासी खेमराज अग्रवाल के द्वारा दिनांक 22/10/2022 को विकास खण्ड पिथौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत सावित्रीपुर के जन सूचना अधिकारी/सचिव सरजूसिंह के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर  पंचायत से संबंधित जानकारी मांगी गई थी । जिस पर जन सूचना अधिकारी द्वारा किसी तरह का कोई पत्राचार नहीं किया गया । 

इसके बाद आवेदक खेमराज अग्रवाल के द्वारा 21/12/2022 को जनपद पंचायत पिथौरा में प्रथम अपील की गई, जिस पर प्रथम अपील अधिकारी ने उक्त मामले में सुनवाई कर अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी प्रदान करने हेतु  दिनांक  17/01/2023 को आदेश पारित किया गया लेकिन जनसूचना अधिकारी सरजुसिंह  के द्वारा उक्त पारित आदेश का पालन नहीं किया गया । 

इसी तरह प्रथम अपील के आदेश के बाद भी वांछित जानकारी नहीं मिलने पर आवेदक खेमराज अग्रवाल द्वारा 13/03/2023 को राज्य सूचना आयोग रायपुर में द्वितीय अपील किया गया, जिस पर राज्य सूचना आयोग ने 29/09/2023 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की, उक्त सुनवाई में कारण बताओ सुचना पत्र जारी किया गया जिसके जाबाब में जन सूचना अधिकारी सरजुसिंह ने अपनी लापरवाही स्वीकार करते हुए उक्त समयावधि में उनके घर के मुखिया की निधन हो जाने से वे विचलित होना तथा गौठान निर्माण, पंचायत निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय करने में विलंब होना बताया गया । 

जनसूचना अधिकारी सरजुसिंह के द्वारा राज्य सूचना आयोग में विलंब का जो कारण बताया गया उसके संबंध ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे उनका कथन प्रमाणित हो सके । 

उक्त प्रकरण में राज्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार शुक्ल के द्वारा दिनांक 15/07/2024 को आदेश पारित कर जनसूचना अधिकारी सरजुसिंह के विरूद्ध 25 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । उक्त अर्थदण्ड की राशि सरजुसिंह के वेतन से काटकर सरकारी खजाने में जमा करने हेतु जनपद पंचायत पिथौरा के CEO को निर्देशित किया गया है । 







































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