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महासमुन्द : गांजा मामले में कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, दो-दो लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित



महासमुन्द : आज विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) महासमुन्द श्री लीलाधर सारथी के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने वाले आरोपीगण रिजवान सक्का पिता बसरूद्दीन सक्का, उम्र 20 वर्ष, एवं आरोपी निजाकत सक्का पिता रघुवीर सक्का उम्र 28 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम झिमरावत, थाना पिनगुवा, जिला नउ हरियाणा को न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर प्रकरण में विचारण पूर्ण कर दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा एवं दो-दो लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की अदायगी नहीं करने पर एक वर्ष सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया है।

अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) के अनुसार थाना कोमाखान जिला महासमुन्द के सहायक उपनिरीक्षक शिवकुमार को पेट्रोलिंग एवं देहात भ्रमण के दौरान दिनांक 08.01.2022 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से एक ट्रक में अवैध मादक पदार्थ गांजा के परिवहन की जाने वाली है। तब टेमरी नाका में नाकाबंदी कर उड़ीसा तरफ से आ रहे एक ट्रक आयशर क्रं. एच आर/74 ए/6560 में कुल 700 किग्रा (07 क्विंटल) अवैध मादक पदार्थ दोनों आरोपीगण के संयुक्त कब्जे से जप्त कर विवेचना कर प्रकरण माननीय न्यायालय श्री लीलाधर सारथी, विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। जिसमें न्यायालय द्वारा आज विचारण पूर्ण करते हुए दोनों आरोपियों के विरूद्ध लगाए गए आरोप स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो-दो लाख रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त दोनों आरोपी भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ उड़ीसा से अपने प्रदेश हरियाणा तथा अन्य जगह बिक्री हेतु अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार साहू द्वारा पैरवी की गयी । 



























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