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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिनव पहल अभियान - "अनुतोष"

 

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा अभियान "अनुतोष" प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पेंशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित के पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी।


राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने जानकारी दी है कि अभियान "अनुतोष" के अंतर्गत जिन भी जरूरतमंद व्यक्तियों को पेंशन संबंधित परेशानी है अथवा जनोपयोगी सेवाएं अर्थात परिवहन सेवा जिसमें यात्री एवं माल की ढुलाई हवाई, सड़क एवं जल मार्ग किया जाये, डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा किसी संस्था के द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक संरक्षण एवं स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय में सेवा, बीमा सेवा, बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों के सेव, किसी भी प्रतिष्ठान के द्वारा जनता को ईंधन की आपूर्ति, शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान एवं आवास एवं अचल संपत्ति सेवा से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वह इस संबंध में अपना आवेदन सीधे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर में अपने संपूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के स्तर पर हेल्पर के रूप में विशेष व्यवस्था की गई है जहां से प्रस्तुत आवेदन पर विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही कर पीडित पक्षकारों को त्वरित राहत दिलाए जाने बाबत आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अवगत हो कि पीडिता  तर्शिला मिंज , जो शहीद की बेवा है , पेंशन एवं अन्य स्वत्व प्राप्त करने के लिए परेशान थी, इसी प्रकार में पहाड़ी कोरवा परिवार की दो बच्चियां विगत 15 वर्षों से जमीन पर पड़ी रहती हैं वह ना तो बोल पाती है और ना ही चल पाते हैं उक्त गांव में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, हैंडपंप पिछले 5 वर्षों से बिगड़ा हुआ है उक्त दोनों के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संज्ञान में लिया जा कर उन्हें समुचित सहायता प्रदान करने की कार्रवाई की गई है।

          "पईसा कौडी अऊ ताकत के बल मा ,

                कोनो तोर हक ला हथियावत हे "। 

             "झन कर चिंता तैं तनिक भर, 

    सरकार तोला विधिक सहायता पहुंचावत हे"।


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