Ad Code

छत्तीसगढ़: पूर्व भाजपा विधायक कैलाश शर्मा से मकान खाली कराया, सामान सड़क पर फेंका

 

सार

बीएसपी प्रशासन ने उन्हें कई बार मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया, लेकिन वह बीते कई सालों से इस मकान पर अवैध कब्जा जमाए हुए थे। इसके बाद संपदा न्यायालय के आदेश पर बीएसपी प्रशासन ने पुलिस की मदद लेकर मकान को खाली करा लिया। 



विस्तार

पूर्व भाजपा विधायक कैलाश चंद्र शर्मा से भिलाई इस्पात संयंत्र की टीम ने गुरुवार को मकान खाली करा लिया। उनका सामान सड़क पर फेंक दिया गया। शर्मा अविभाजित मध्यप्रदेश के समय पाटन से विधायक रहे थे। उसी दौरान उन्होंने भिलाई के सेक्टर आठ की सड़क नंबर 21 का मकान नंबर 4बी को अपने नाम आवंटित कर लिया था। 

बीएसपी प्रशासन ने उन्हें कई बार मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया, लेकिन वह बीते कई सालों से इस मकान पर अवैध कब्जा जमाए हुए थे। इसके बाद संपदा न्यायालय के आदेश पर बीएसपी प्रशासन ने पुलिस की मदद लेकर मकान को खाली करा लिया।
भिलाई प्रशासन का कहना है कि पूर्व विधायक द्वारा मकान न खाली करने से परेशान होकर न्यायालय में केस दायर किया गया था। संपदा न्यायालय के आदेश पर गुरुवार दोपहर भिलाई  प्रशासन और प्रवर्तन विभाग की टीम सेक्टर 8 सड़क 21 पहुंची। उन्होंने कैलाश शर्मा को न्यायालय के आदेश की जानकारी दी। इसके बाद मकान को खाली करने की प्रकिया को शुरू किया। इस दौरान बीएसपी कर्मियों ने मकान का सारा सामान निकालकर सड़क किनारे रख दिया और मकान सील कर दिया। 

पूर्व विधायक शर्मा का आवेदन कोर्ट ने किया खारिज

आवास खाली करने का आदेश लोक परिसर अधिनियम 1971 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया। जब इसकी जानकारी पूर्व विधायक को हुई तो उन्होंने न्यायालय के आदेश के खिलाफ व्यवहार न्यायालय में अपील दायर की थी। लेकिन न्यायालय ने 11 अगस्त 2021 को पूर्व विधायक के आवेदन पर सुनवाई करते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया था।
छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवर्तन विभाग के मुताबिक बीएसपी के आवास में जो भी लोग अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे हैं,  उनकी सूची बनाई जा रही है। पुराने कब्जा धारकों को मकान खाली करने के लिए नोटिस भी दिया जा रहा है। इसके बाद भी जो अवैध कब्जाधारी मकान नहीं खाली कर रहे हैं, उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही होगी।

(Credit by Amarujala)

Ad code

ad inner footer ad inner footer

Ad Code

Responsive Advertisement