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Mahasamund : एकलव्य विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 30 जून से शुरू, दिशा-निर्देश जारी



एकलव्य विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 30 जून से शुरू, दिशा-निर्देश जारी

महासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु काउंसलिंग की तिथियां और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोजित प्राक्चयन परीक्षा की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) और प्रतीक्षा सूची के आधार पर चयनित छात्रों के लिए यह काउंसलिंग 30 जून 2026 से शुरू होने जा रही है।
काउंसलिंग का कार्यक्रम विकासखंड एवं जिला स्तर पर 30 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई 2026 को आयोजित होगा, राज्य स्तर पर 3 जुलाई 2026 तथा विशेष पिछड़ी जनजाति एवं विशेष आरक्षित वर्ग के लिए 4 जुलाई 2026 को तथा आरक्षित दिवस पर 6 जुलाई 2026 को उन अभ्यार्थियों के लिए काउंसलिंग किया जाएगा जो 30 जून से 4 जुलाई के बीच किसी कारणवश काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए। काउंसलिंग प्रक्रिया सुबह 10ः00 बजे से शाम 04ः00 बजे तक चलेगी। काउंसलिंग संबंधित जिलों में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में आयोजित की जाएगी।
सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, कक्षा 5वीं की अंकसूची, आधार कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र शामिल है। समिति ने बताया है कि यदि कोई अभ्यर्थी 30 जून से 6 जुलाई के बीच आरक्षित दिवस के अलावा किसी अन्य दिन भी उपस्थित होता है, तो उसे किसी भी स्थिति में काउंसलिंग से वंचित नहीं किया जाएगा। मेरिट सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को दूरभाष, एस.एम.एस., पंजीकृत डाक और विद्यालय/कार्यालय के सूचना पटल के माध्यम से काउंसलिंग की अग्रिम सूचना दी जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद राज्य स्तर से विद्यार्थियों को ऑनलाइन विद्यालय आबंटित किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को आबंटित विद्यालय में प्रवेश की पुष्टि ऑनलाइन पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही रिक्त सीटों पर पुनः काउंसलिंग की योजना बनाई जाएगी।
समिति ने सभी संस्था प्रमुखों और प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।

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