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Mahasamund : बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में संयुक्त टीम का निरीक्षण, सुरक्षा एवं श्रम कानूनों के उल्लंघन पर नोटिस जारी


बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में संयुक्त टीम का निरीक्षण

सुरक्षा एवं श्रम कानूनों के उल्लंघन पर नोटिस जारी

महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश के परिपालन में जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण दल में प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री शशिकांत सिंह, सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार भाटापारा सुश्री दिशा शुक्ला, श्रम पदाधिकारी श्री डी.एन. पात्र, श्रम उप निरीक्षक श्री बेलारसन बघेल सहित श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान मेसर्स न्यूट्रीक्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बिरकोनी का परीक्षण किया गया। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। वहीं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच में संस्थान में श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण प्रदाय नहीं किया जाना, अग्नि सुरक्षा उपकरण का अभाव तथा सुरक्षा संबंधी सूचना बोर्ड प्रदर्शित नहीं होना पाया गया। इन कमियों को लेकर प्रबंधन को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।
श्रम विभाग द्वारा संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 एवं वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत जांच की गई। जांच में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं पाया गया, जिस पर तत्काल समिति का गठन कराया गया। इसके अतिरिक्त ओवरटाइम कराया जाना पाया गया, परंतु उसका रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। सूचना बोर्ड एवं अन्य आवश्यक अभिलेख भी प्रदर्शित नहीं थे। इस संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।
इसी क्रम में मेसर्स जमा इंडस्ट्रीज प्रा.लि. बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाने की कमी पाई गई, जिस पर प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की जांच में यहां भी कोई अनियमितता नहीं पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत जांच की गई। निरीक्षण में बाल श्रम निषेध बोर्ड प्रदर्शित नहीं पाया गया तथा ओवरटाइम का रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर संबंधित प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।

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