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महासमुंद : गिरवी रखे सोना को सांकरा के ज्वेलर्स के द्वारा हडपने का आरोप , एस पी से शिकायत



रूपानंद सोई 94242 - 43631 

महासमुंद - गिरवी रखे  सोना को ज्वेलर्स के द्वारा हडपने की आरोप लगाकर  ग्रामीण ने पुलिस अधीक्षक महासमुंद से शिकायत की है । 
 
शिकायत में ग्राम राजाकेटेल निवासी हेमसागर पटेल ने बताया कि वे कृषि मजदुरी का काम करते हैं। आवश्यक काम पड जाने के कारण उन्होंने नवंबर 2023 को सांकरा के श्याम ज्वेलर्स के पास 5 ग्राम 900 मिलीग्राम सोना 16 हजार रूपये में गिरवी रखा था, गिरवी रखते समय किसी प्रकार की रसीद उसे जेलर्स के द्वारा नहीं दी गई थी। 

दो माह बितने के बाद हेमसागर पटेल ने अपने गिरवी रखे सोना को श्याम ज्वेलर्स सांकरा के पास लेने के लिए गया तो उक्त ज्वेलर्स के संचालक राकेश अग्रवाल और अजय अग्रवाल ने कहा की तुम्हारा सोना डुब चुका है और तुम्हे सोना नहीं मिलेगा कहकर उसे वापस कर दिया गया। हेमसागर पटेल ने गिरवी रखे सोना को वापस लेने के लिए ज्वेलर्स के कई चक्कर काटे लेकिन उन्हे सोना नहीं मिला आखिरकार हतास होकर श्याम ज्वेलर्स सांकरा के संचालगण राकेश अग्रवाल और अजय अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज करने हेतु महासमुंद पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है । 

शिकायत में ये भी लिखा है कि सांकरा क्षेत्र में इस ज्वेलर्स के द्वारा और भी अनेक लोगों के गिरवी रखे सोना को हडप लिया गया है । हेमसागर पटेल उक्त ज्वेलर्स के खिलाफ कलेक्टर एवं आयकर विभाग में भी शिकायत करने की तैयारी में है ।

क्या है ज्वेलर्स संचालक का पक्ष
इस मामले में श्याम ज्वेलर्स सांकरा के संचालक राकेश अग्रवाल ने झोल्टुराम डॉट कॉम को बताया की राजाकटेल निवासी हेमसागर पटेल ने केवल एक माह के लिए उनके पास सोना गिरवी रखा था उसको कई बार सूचना देने पर भी अपने सोना लेने नहीं आया और न ही फोन रिसीव किया उसे दो माह का अतिरिक्त समय भी दिया गया था।

संचालक राकेश अग्रवाल ने यह भी बताया की सोना गिरवी रखने, ब्याज में राशि लेन-देन हेतु उनके पास शासन से साहूकारी लाइसेंस प्राप्त है, लेन-देन का पूरा काम विधिवत किया जाता है । हेमसागर पटेल के द्वारा हमारे खिलाफ झुठा आरोप लगाया गया है ।

करोना काल में डुब गये कई लाख का सोना
नाम की खुलासा नहीं करने की शर्त पर वहां के अन्य व्यापारियों ने बताया की करोना महामारी के समय अनेक तरह की समस्या से लोग जुझ रहे थे तब बहुतों की संख्या में लोग सोना चांदी के आभुषण को गिरवी रखे थे । वो गिरवी रखे सोना उन्हे नहीं मिला, गांव के भोलेभाले लोग पुलिसिया कार्यवाही से डरते हैं इस लिए किसी ने शिकायत नहीं की।

कानून में यह है प्रावधान
अभी तक राज्य सरकार के पास इस तरह की मामले को नियंत्रण करने के लिए कोई अलग से कोई कानून नहीं है। सिर्फ शिकायत पर अधिनियम 1937 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के तहत एफआइआर दर्ज होता है।


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